इस तरह समझिए आवाज की लिमिट
एक डेसिबल की आवाज 435.55 स्क्वायर फीट तक सुनाई देती है। आवासीय क्षेत्र में दिन का डेसिबल 55 है। साउंड इतना खोलें कि 23 हजार 955 स्क्वायर फीट (एक बीघा से अधिक) में सुनाई दे। इससे बाहर आवाज जाती है तो नियम का उल्लंघन माना जाएगा।
लाउड स्पीकर, डीजे इस स्थिति में नहीं बजा सकेंगे। क्योंकि लाउड स्पीकर व डीजे की आवाज किलोमीटर तक पहुंच जाती है।
एक डेसिबल की आवाज 435.55 स्क्वायर फीट तक सुनाई देती है। आवासीय क्षेत्र में दिन का डेसिबल 55 है। साउंड इतना खोलें कि 23 हजार 955 स्क्वायर फीट (एक बीघा से अधिक) में सुनाई दे। इससे बाहर आवाज जाती है तो नियम का उल्लंघन माना जाएगा।
लाउड स्पीकर, डीजे इस स्थिति में नहीं बजा सकेंगे। क्योंकि लाउड स्पीकर व डीजे की आवाज किलोमीटर तक पहुंच जाती है।
ये मानक निर्धारित
इलाका डेसिबल
जोन – दिन – रात
औद्योगिक- 75 -70
व्यवसायिक – 65 – 55
आवासीय – 55 – 45
शांत क्षेत्र – 50 – 40 इस तरह समझे इलाके
डीजे को लेकर शहर में चार तरह के इलाके तय किए गए हैं। सबसे कम आवाज में डीजे बजाने के लिए शांत क्षेत्र (साइलेंट जोन)
तय किया गया है। इसमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट, वीवीआइपी इलाके आते हैं। वहीं, दूसरी कैटेगिरी में आवासीय क्षेत्र आता है। जिसमें कॉलोनी, मोहल्ले आते हैं। इसके बाद व्यवसायिक क्षेत्र जिसमें बाजार वाला इलाका आता है। वहीं, अगली कैटेगिरी औद्योगिक क्षेत्र की है, जिसमें बाईपास रोड, चंद्रपुरा औद्योगिक क्षेत्र आते हैं।
इलाका डेसिबल
जोन – दिन – रात
औद्योगिक- 75 -70
व्यवसायिक – 65 – 55
आवासीय – 55 – 45
शांत क्षेत्र – 50 – 40 इस तरह समझे इलाके
डीजे को लेकर शहर में चार तरह के इलाके तय किए गए हैं। सबसे कम आवाज में डीजे बजाने के लिए शांत क्षेत्र (साइलेंट जोन)
तय किया गया है। इसमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट, वीवीआइपी इलाके आते हैं। वहीं, दूसरी कैटेगिरी में आवासीय क्षेत्र आता है। जिसमें कॉलोनी, मोहल्ले आते हैं। इसके बाद व्यवसायिक क्षेत्र जिसमें बाजार वाला इलाका आता है। वहीं, अगली कैटेगिरी औद्योगिक क्षेत्र की है, जिसमें बाईपास रोड, चंद्रपुरा औद्योगिक क्षेत्र आते हैं।
रात दस के बाद पूर्ण प्रतिबंध
शहर में 25 डीजे संचालक हैं। जिन्हें दिन में डीजे बजाने के क्षेत्रवार नियम की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही रात दस बजे के बाद डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध हैं। रात 10 के बाद डीजे बजते पाए जाने पर डीजे जब्त होगा और कोलाहल अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज की गई।
शहर में 25 डीजे संचालक हैं। जिन्हें दिन में डीजे बजाने के क्षेत्रवार नियम की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही रात दस बजे के बाद डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध हैं। रात 10 के बाद डीजे बजते पाए जाने पर डीजे जब्त होगा और कोलाहल अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज की गई।
नियमों की जानकारी दी है
पहले दिन बैठक कर नियमों की जानकारी दी है। डीजे संचालकों को नियम के बारे में पूर्व में ही बता दिया गया था। नियमों का पालन नहीं करते हैं तो साउंड सिस्टम जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
अमन मिश्रा, सीएसपी
पहले दिन बैठक कर नियमों की जानकारी दी है। डीजे संचालकों को नियम के बारे में पूर्व में ही बता दिया गया था। नियमों का पालन नहीं करते हैं तो साउंड सिस्टम जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
अमन मिश्रा, सीएसपी