राजा के वकील ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लगाई अवमानना मामले में रोक की गुहार
चेन्नई. भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एच. राजा ने अवमानना मामले में कहा मद्रास हाईकोर्ट की मौजूदा डिवीजन बेंच को अवमानना मामले में सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश वीके ताहिल और न्यायाधीश एम दुरैसामी की खंडपीठ के समक्ष भाजपा नेता राजा की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता केएस दिनकरण ने खंडपीठ को ऐसे कई मामलों का जिक्र करते हुए बताया कि कोई भी अन्य बेंच अवमामना मामले में सुनवाई नहीं कर सकती। ऐसे मामलों में केवल मुख्य न्यायाधीश की बेंच ही संज्ञान लेने व न लेने पर फैसला ले सकती है। गौरतलब है कि एच राजा ने न्यायपालिका और पुलिस के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज की लेकिन उससे पहले मद्रास हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका लगा दी गई थी। अभी मामले की सुनवाई न्यायाधीश सीटी सेल्वम और न्यायाधीश निर्मल कुमार कर रहे हैं। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान राजा को कोर्ट में २२ अक्टूबर तक पेश होने का निर्देश जारी किया गया था। राजा के वकील ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय व देश के अन्य उच्च न्यायालय में ऐसे कई मामले हैं जिनमें अवमानना के मामले में सुनवाई कर रही अन्य बेंच मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास अग्रसरित कर देती है। मुख्य न्यायाधीश इस मामले पर विचार करेगा। राजा ने पुदुकोट्टै जिले में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान मंच बनाने और रैली का रास्ता मोडऩे के प्रयास के दौरान एक पुलिसकर्मी से बहस करने के अलावा पुलिस को हिंदू विरोधी व भ्रष्ट बताया।
मुख्य न्यायाधीश वीके ताहिल और न्यायाधीश एम दुरैसामी की खंडपीठ के समक्ष भाजपा नेता राजा की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता केएस दिनकरण ने खंडपीठ को ऐसे कई मामलों का जिक्र करते हुए बताया कि कोई भी अन्य बेंच अवमामना मामले में सुनवाई नहीं कर सकती।
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