दो हजार की मदद पर रोक की याचिका खारिज
चेन्नईPublished: Feb 16, 2019 05:00:25 pm
– हाईकोर्ट ने ठुकराई
मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के निर्धन श्रमिकों समेत बीपीएल परिवारों को २-२ हजार रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
दो हजार की मदद पर रोक की याचिका खारिज
चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के निर्धन श्रमिकों समेत बीपीएल परिवारों को २-२ हजार रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
मुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने १२ फरवरी को विधानसभा में नियम ११० के तहत घोषणा की थी कि राज्यभर के बीपीएल परिवारों खासकर निर्धन श्रमिकों, शहरी गरीबों, गाजा तूफान प्रभावितों, निर्माण क्षेत्र के मजदूरों, हथकरघा व पावरलूम के श्रमिकों को यह राशि दी जाएगी।
सरकार के इस आदेश पर पाबंदी लगाने के लिए एनजीओ सट्ट पंचायत ने अर्जी लगाई कि सरकार ने ६० लाख परिवारों को बीपीएल वर्ग में बताया है जबकि अंत्योदय योजना के तहत मुफ्त चावल पाने वाले परिवार १८ लाख के करीब हैं। ऐसा अंदेशा है कि आम चुनाव के मद्देनजर यह घोषणा हुई है। लिहाजा नियम ११० के तहत हुई घोषणा को हाईकोर्ट निरस्त करे।
इस याचिका पर न्यायिक पीठ ने सुनवाई करने के बाद खारिज कर दिया।