मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की तिरुवारूर उपचुनाव रोकने की याचिका
चेन्नईPublished: Jan 03, 2019 05:05:43 pm
– चक्रवात गाजा राहत कार्य के मद्देनजर दायर की थी याचिका
चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुवारूर के उपचुनाव को स्थगित करने के लिए लगाई गई याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा की थी कि पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम करुणानिधि के निधन से खाली हुई तिरुवारूर सीट पर 28 जनवरी को उपचुनाव करवाए जाएंगे और 31 जनवरी को मतगणना होगी। इस पर बुधवार सुबह अधिवक्ता एनजीआर प्रसाद ने इस उपचुनाव पर रोक लगाने की अपील की।
प्रसाद ने याचिका में इस उपचुनाव के कारण गाजा तूफान पीडि़तों के लिए किए जा रहे राहत कार्यों में बाधा आने की आशंका जताते हुए दावा किया है कि चुनाव आयोग गुरुवार को इस विषय में अधिसूचना जारी कर सकता है इसलिए इस उपचुनाव को तत्काल सुनवाई कर स्थगित किया जाए। न्यायाधीश एम. सत्यनारायणन और पी. राजमाणिकम की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान वकील ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील की जिसे खंडपीठ ने खारिज करते हुए कहा कि अगर याचिका औपचारिक अपील की तरह दायर की जाती है तो खंडपीठ इस पर निर्धारित समय पर विचार कर सकती है।