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ओपीएस व परिजनों के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है : डीवीएसी

locationचेन्नईPublished: Jul 26, 2018 12:44:48 pm

Submitted by:

PURUSHOTTAM REDDY

– आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का मामला
मद्रास उच्च न्यायालय ने की सुनवाई

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ओपीएस व परिजनों के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है : डीवीएसी

चेन्नई. सतर्कता व भ्रष्टाचाररोधी निदेशालय (डीवीएसी) ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया कि आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की उपमुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम और उनके परिजनों के खिलाफ प्रदत्त शिकायत पर प्राथमिक जांच शुरू की जा चुकी है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रश्न किया था कि क्यों नहीं इस मामले में सीबीआईं जांच के आदेश दिए जाने चाहिए?
राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल विजय नारायणन ने कोर्ट में पेश होकर शपथ पत्र दायर किया कि ओपीएस और उनके परिजनों के खिलाफ जांच चल रही है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि जांच के आदेश १८ जुलाई को ही दे दिए गए थे।
डीएमके संगठन सचिव आर. एस. भारती ने ओपीएस के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की शिकायत डीवीएसी से की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर भारती ने उक्त याचिका हाईकोर्ट में लगाई कि डीवीएसी को निर्देश दिए जाएं कि वह इस शिकायत की जांच करे।
उच्च न्यायालय ने सरकार के जवाब को स्वीकार करते हुए कहा कि इसकी जांच शीघ्र की जाए। साथ ही याची से कहा कि अगर वे जांच की प्रगति से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर से न्यायालय की शरण में आ सकते हैं।
मामले के तहत डीएमके ने आरोप लगाया था कि ओपीएस, उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी, बेटे रविन्द्रनाथ व जयदीप, बेटी कविताभानू, भाई ओ. राजा, ओ. बालमुरुगन, ओ. षणमुगसुंदरम और व्यापारिक रिश्तों की वजह से मित्र आर. सुब्बुराज व उनकी पत्नी उमा महेश्वरी के नाम पर अकूत सम्पत्तियां हैं। ये सभी ओपीएस की बेनामी सम्पत्तियां हैं। ऐसे में उनके खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का मामला बनता है।
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट में डीएमके ने कहा था कि मार्च महीने में यह शिकायत डीवीएसी को दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उच्च न्यायालय ने डीवीएसी से प्रश्न किया था कि अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही सरकार से पूछा था कि क्यों नहीं इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएं।

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