इस मामले में छह आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई और जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। मामला सुनवाई के लिए तिरुनलवेली कोर्ट के वाई ग्लैडस्टोन ब्लेस्ड टैगोर के सामने आया और पूरी जिरह सुनने के बाद उन्होंने पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक आरोपी वी. मुरुगपेरुमाल को बरी कर दिया। वहीं जिले के पुलिस अधिक्षक पीवी अरुणशक्ति कुमार का कहना है कि वह मुरुगपेरुमाल को बरी करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।