आवेदकों को शारीरिक फिटनेस के लिए आवेदन-सह-घोषणा के साथ आयु और पते का प्रमाण जमा करना होगा। यदि एलएलआर परिवहन वाहन के लिए है और आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक है तो उसे एक चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अधिकारी ने बयान में कहा कि सरकार ई-सेवा केंद्रों के माध्यम से ड्राइवर लाइसेंस के लिए आवेदन, परमिट और पंजीकरण हस्तांतरण जैसी अन्य सेवाएं भी लाने की योजना बना रही है।