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जल्द ही इस सेवा से लिंक करे पैन कार्ड, नहीं अधर में लटक सकता है आपका ट्रांजैक्शन

locationनई दिल्लीPublished: Jan 07, 2019 07:45:45 pm

Submitted by:

Ashutosh Verma

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए समय-सीमा निर्धारित की है।

Pan Card

जल्द ही इस सेवा से लिंक करे पैन कार्ड, नहीं अधर में लटक सकता है आपका ट्रांजैक्शन

नर्इ दिल्ली। किसी भी बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए आपके पास पैन यानी पर्मानेंट अकाउंट नंबर होना अनिवार्य है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति के पास उनका पैन कार्ड होता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए समय-सीमा निर्धारित की है। अगर अभी तक आपने अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो आने महीने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सीबीडीटी ने पैन को आधार के लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया है।

ITR दाखिल करने हो सकती है समस्या

अगर 31 मार्च आपने आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा और इसके बाद आप पैसों के ट्रांजैक्शन, ITR फाइल करने सहित कई समस्या का सामना करना होगा। गौरतलब है कि इससे पहले पैन-आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून 2018 थी, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने आधार से लिंक नहीं कराया था इसलिए तारीख को आगे बढ़ा दिया गया।


कैसे करें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक?

1. इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें।

2. अब पेज पर दिए लाल रंग के ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।

3. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन करें।

4. लॉगइन करते ही नया पेज खुलेगा अब ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें।

5. प्रोफाइल सेटिंग में आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें।

6. यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें।

7. जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें. आपका पैन -आधार लिंक हो जायेगा।
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