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अब ऐसे बचा सकते हैं आप अपना टैक्स, करना होगा बस ये काम

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5 years ago
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आज के समय में हर कोई अपना टैक्स बचाना में लगा रहता है। तो आज हम आपको इन स्कीम के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए आप टैक्स बचा सकते हैं। कुछ स्कीम में निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं। आइए आपको टैक्स बचाने के कुछ उपाए बताते हैं-

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कोई व्यक्ति इन फिक्स्ड डिपॉजिट में किसी भी पब्लिक या प्राइवेट बैंक के जरिए निवेश कर सकता है लेकिन को-ऑपरेटिव और ग्रमीण बैंकों में एफडी निवेश नहीं होता। इन डिपॉजिट का लॉक-इन पीरियड 5 साल है। एफडी पर प्रीमैच्योर विदड्रॉल और लोन की अनुमति नहीं है।

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इसके साथ ही आपको बता दें कि कोई व्यक्ति 'सिंगल' या 'जॉइन्ट' मोड में एफडी होल्ड कर सकता है। अगर एफडी का होल्डिंग मोड जॉइन्ट है तो टैक्स का फायदा सिर्फ पहले होल्डर के लिए ही उपलब्ध है। मौजूदा इनकम टैक्स कानून के अनुसार, आईटी ऐक्ट के सेक्शन 80सी के तहत, टैक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी टैक्स छूट को ग्रॉस टोटल इनकम से घटाया जाता है, ताकि टैक्सेबल इनकम का पता किया जा सके। इन एफडी के लिए नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध होती है।

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पोस्ट ऑफिस टाइम डिपपॉजिट में 5 साल के निवेश पर इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत छूट मिलती है।

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पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है।

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