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पहली बार भरने जा रहे हैं आयकर रिटर्न, तो जरुर ध्यान रखें ये 8 बातें

locationनई दिल्लीPublished: Dec 06, 2018 02:42:49 pm

Submitted by:

manish ranjan

अर्चित गुप्ता, संस्थापक और सीईओ, क्लियरटैक्स

income tax

पहली बार भरने जा रहे हैं आयकर रिटर्न, तो जरुर ध्यान रखें ये 8 बातें

करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न प्रकार की वार्षिक रिटर्न पेश किए हैं। उदाहरण के लिए, नियमित करदाताओं के लिए जीएसटीआर-9और रचना योजना करदाताओं के लिए जीएसटीआर-9ए जारी किए गए हैं। इनपुट सेवा वितरकों, आकस्मिक कर योग्य व्यक्तियों, अप्रवासी कर योग्य व्यक्तियों और स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को छोड़कर, जीएसटी के तहत पंजीकृत सभी करदाताओं को, वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है।
यहां कुछ बिंदु दिए गए हैं, जिसे व्यक्ति को वित्त वर्ष2017-18 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने से पहले ध्यान में रखना चाहिए।

1. बहीखातों और कर चालानों का पुनर्मूल्यांकन जुलाई 17से मार्च 18 के दौरान जारी किया जाता है और यह बहुत महत्वपूर्ण है; यह आॅडिट किए गए वित्तीय विवरणों में घोषित कारोबार से मेल खाना चाहिए। बहीखातों और चालानों में दिए गए आंकड़ों मेल खाना महत्वपूर्ण है या अन्यथा जीएसटी भुगतान गलत होगा। इनवॉइस के साथ, डेबिट और क्रेडिट नोट्स भी बहीखातों के साथ अनुबंध में होंगे।
2. बहीखातों के मौजूदा बैलेंस और जीएसटी डेटा की किसी भी विसंगति से बचने के लिए, कंपनी की इकाइयों/शाखाओं के बीच स्टॉक ट्रांसफर को बहीखाते से मेल खाना चाहिए।

3. अवधि के दौरान जारी कर चालान के साथ ई-वे बिल डेटा का मिलान भी बहुत जरूरी है। राज्य-वार ई-वे बिल डेटा चालान के साथ ध्यान से मिलाया जाना चाहिए ताकि भेजे गए माल और उस पर जीएसटी के भुगतान को ट्रैक किया जा सके।
4. करदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी खरीद और अन्य सेवा चालान बहीखातों में शामिल हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट का उचित रूप से लाभ उठाया गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच किसी भी असमानता और खरीद पर भुगतान किए गए टैक्स की वजह से जीएसटी रिटर्न में आईटीसी का गलत दावा होगा।
5. एक बार खरीदी चालान बहीखाते के साथ मिला लिए जाए, तो करदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खरीदी डेटा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विधिवत अपलोड किया गया हो; यह डेटा जीएसटीआर-2ए फ़ॉर्म में दिखाई देगा।
6. वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के साथ आगे बढ़ने से पहले, करदाताओं को बहीखातों के साथ सभी मासिक या तिमाही जीएसटी रिटर्न मिलाना चाहिए। कर योग्य, छूट और गैर-जीएसटी कारोबार को सावधानी से मिलाना चाहिए। किसी भी अंतर को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए।
7. सुनिश्चित करें कि वे चालान जिन पर इनपुट कर क्रेडिट का दावा किया गया है, आपूर्तिकर्ताओं को 180 दिनों के भीतर उनका भुगतान किया जाना चाहिए। यदि नहीं, तो उस पर प्राप्त क्रेडिट को उलट दिया जाएगा और करदाता इस तरह की राशि का ब्याज और जुर्माना के साथ भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
8. इलेक्ट्रॉनिक कैश या क्रेडिट लेजर द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी को सुलझाने के दौरान, करदाताओं को लागू खर्चों पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत भुगतान जीएसटी के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए।
सुनिश्चित करें कि 31दिसंबर 2018से पहले, ऊपर उल्लिखित युक्तियों का पालन करें। वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के पीछे तर्क वर्ष के दौरान मासिक या त्रैमासिक जीएसटी रिटर्न में प्रस्तुत सभी जानकारी को समेकित और घोषित करना है।

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