scriptछोटी छोटी दुकानों से लेकर बिग बाजार तक बेची जा रहीं खाने पीने की दूषित सामग्री | Contaminated food: 5.15 Lakh fine on 18 operators | Patrika News

छोटी छोटी दुकानों से लेकर बिग बाजार तक बेची जा रहीं खाने पीने की दूषित सामग्री

locationबिलासपुरPublished: Sep 21, 2019 11:24:07 am

Submitted by:

Murari Soni

Contaminated food: खाद्य सामाग्रियां अवमानक एवं मिथ्याछाप साबित होने पर 18 संचालकों पर 5.15 लाख का जुर्माना

Contaminated food

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बिलासपुर. विभिन्न तरह की खाद्य सामाग्रियां अवमानक एवं मिथ्याछाप साबित होने पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी व न्याय निर्णयन अधिकारी बीएस उइके ने 18 संस्थानों के संचालकों को 5.15 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से शहर के बिग बाजार और रसोई इन रेस्टोरेंट शामिल हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सहायक औषधि नियंत्रक रविन्द्र कुमार गेंदले ने यह जानकारी दी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम अलग-अलग समय पर शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों में खाद्य सामाग्रियों की सैंपलिंग की थी। इस सैंपलिंग को जांच के लिए राज्य सरकार के प्रदेश स्तरीय प्रयोगशाला में जांच में भेजा गया था। इसकी जांच रिपोर्ट में 18 प्रतिष्ठानों की खाद्य सामाग्रियां अवमानक एवं मिथ्या छाप पाए गए। इसके बाद ऐसे संस्थान के संचालकों के खिलाफ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी बीएस उइके के न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया।
इनको हुआ जुर्माना
अतिरिक्त जिला न्यायालय से जिन संस्थानों की खाद्य सामाग्रियां अवमानक और मिथ्याछाप पाए गए। उनके संचालकों को अलग -अलग जुर्माना किया गया। इनमें केजउ राम मुंगेली नाका को 10 हजार रुपए, चमन गुप्ता केदार होटल कोटा को 30 हजार रुपए, संजीव चंदेल बबलू स्वीट्स, एंडवेज रेस्टोरेंट रतनपुर 30 हजार रुपए, सत्यपाल चावला चावला प्रोवीजन स्टोर्स सीपत रोड सरकंडा 40 हजार रुपए, लेख कुमार चतुर्वेदी श्रीराम पगोविलज प्रोवीजन स्टोर्स नेचर सिटी सकरी रोड 30 हजार रुपए, उषा यादव श्रद्धा महिला स्व.सहायता समूह मंगला चौक 20 हजार रुपए, गौरव मिश्रा पिज्जेरिया 9 सत्यम चौक सिविल लाईन थाने के पास 30 हजार रुपए, कैफिव रेस्टोरेंट सत्यम चौक 15 हजार रुपए, ओम फूड ट्रेडर्स रतनपुर 40 हजार रुपए, फाइन डाइन रेस्टोरेंट प्रताप चौक 15 हजार रुपए, रसोई इन श्रेयस चौकसे लिंक रोड 40 हजार रुपए, महालक्ष्मी जनरल स्टोर 20 हजार रुपए, बिग बाजार सत्यम चौक 30 हजार रुपए, एवन रेस्टोरेंट राजकिशोर नगर 25 हजार रुपए, शुभ किराना मोहन बाधवानी 30 हजार रुपए, कृष्णा ट्रेडर्स दिनेश अठवानी 60 हजार रुपए, श्रीराम प्रोवीजन सीपत इन्द्रजीत 10 हजार रुपए और श्याम किराना कन्हैया लाल मंगल चौक को मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय करने पर 40 हजार रुपए का जुर्माना किया गया।
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