उम्मीदवार नामांकन पत्र 18 अप्रेल तक दाखिल कर सकते हैं। गौतम ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 20 अप्रेल को होगी। उम्मीदवार 22 अप्रेल को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे।
उम्मीदवारों को नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक कलक्ट्रेट स्थित कमरा संख्या 1 में जिला कलक्टर न्यायालय में नामांकन पत्र लेंगे।
एक उम्मीदवार अधिकतम चार सैट में नामांकन दाखिल कर सकता है। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र होने से प्रत्याशी को प्रतिभूति राशि के रूप में 12 हजार 500 रुपए नामांकन पत्र जमा कराने से पहले रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगी।
इसकी मूल रसीद नामांकन पत्र के साथ देनी होगी।गौतम ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धारा 144 प्रभावी रहेगी। 5 से अधिक व्यक्ति नहीं कर सकेंगे प्रवेश गौतम ने बताया कि नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के समय उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को रिटर्निंग अधिकारी के यहां प्रवेश नहीं दिया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग तक ही 5 से अधिक व्यक्ति साथ रह सकते हैं।
इसके बाद 5 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। गौतम ने बताया कि नामांकन पत्र भरने के दौरान रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में उम्मीदवार को अधिकतम तीन वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी।
रात में सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं आचार संहिता की अनुपालना में मोबाइल आदि के माध्यम से सोशल मीडिया पर रात १० बजे से सुबह ६ बजे तक प्रचार नहीं किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति, उम्मीदवार, राजनीतिक दल की ओर से ऐसा किया गया तो उसके खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यक्रम नामांकन पत्र दाखिल : १० से १८ अप्रेल तक नामांकन पत्रों की जांच : २० अप्रेल नामांकन वापसी : २२ अप्रेल दोपहर ३ बजे तक
मतदान : ०६ मई