आखातीज पर बड़े पैमाने पर पतंगबाजी होने के कारण चाइनीज मांझे की बिक्री भी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए प्रशासन ने अब सख्ती शुरू कर दी है। जिले में इस मांझे की बिक्री, उपयोग तथा भंडारण पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर नम्रता वृष्णि ने शुक्रवार को आदेश जारी किए। चाइनीज मांझे के उपयोग से लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पशु पक्षियों को बचाने तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाने के लिए यह आदेश जारी किया गया हैं।
क्या है आदेश में आदेशानुसार जिले में इस प्रकार के मांझे का भण्डारण, विक्रय, परिवहन तथा उपयोग करने पर संबंधित के विरुद्ध सम्यक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। पक्षियों के विचरण की गतिविधियां मुख्यतः प्रातः 6 बजे से 8 बजे एवं सायं 5 बजे से 7 बजे के मध्य होती हैं। इसके मद्देनजर इस समय पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही लोगों से हेलमेट लगा कर और गले में कपड़ा बांध कर चलने की अपील की जा रही है। लोगों को बाइक के आगे बच्चों को न बैठाने की भी ताकीद की जा रही है।