ये सभी भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के हैं, जिनमें अग्नि सुरक्षा के उपकरण और व्यवस्था होनी जरूरी है। अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम की व्यवस्था नहीं होने पर इन भवनों के मालिकों को पहले भी नोटिस जारी किए गए। इसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं करने पर अब नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 28 मई को सील करने के आदेश जारी किए हैं। कार्रवाई के लिए दल का गठन कर नोडल अधिकारी उपायुक्त जगमोहन हर्ष को नियुक्त किया है। बीकानेर में ऐसी सात दर्जन इमारतें नगर निगम ने चिन्हित कर रखी है जिनमें आग से निपटने के कोई इतजाम नहीं हैं। अब इन इमारतों का निरीक्षण कर सीज की कार्रवाई शुरू की गई है।