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भोपाल

स्कूल ने फीस के लिए छात्रा को किया प्रताडि़त, शासन ने खत्म की मान्यता

लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किए मान्यता समाप्ति के आदेश

भोपालMar 06, 2019 / 01:21 am

dinesh Binole

bhopal school punishment

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भोपाल. शाहजहांनाबाद स्थित अशासकीय सरस्वती को-एड हायर सेकंडरी स्कूल प्रबंधन को फीस के लिए 9वीं की छात्रा को प्रताडि़त करना भारी पड़ गया। प्रताडऩा का मामला सही पाए जाने पर स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण राजीव सिंह तोमर ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए। रायल मार्केट निवासी हमीर सिंह प्रजापति की बेटी कुमारी प्रेरणा प्रजापति स्कूल में 9वीं की छात्रा है। हमीर सिंह को लगभग 17 हजार रुपए फीस के रूप में स्कूल को देने थे। समय पर फीस नहीं जमा करने पर प्रबंधन ने छात्रा को दो पेपर खड़े-खड़े देने की सजा दी। जानकारी जब मीडिया में आई तो मख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लिया और जिला शिक्षाधिकारी को तत्काल वस्तु स्थिति जानकारी कार्रवाई के निर्देश दिए।

दबाव बनाने पहुंचे निजी स्कूल संचालक
्रसरस्वती को-एड हायर सेकंडरी स्कूल की मान्यता समाप्ति के आदेश जारी होते ही मंगलवार दोपहर निजी स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले कई स्कूल प्रबंधक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने इस कार्रवाई को एकतरफा बताया और चेतावनी दी कि इसके विरोध में निजी स्कूल बंद किए जाएंगे। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा ने कार्रवाई को नियमानुसार एवं तथ्यों पर आधारित बताया।
जिला शिक्षा अधिकारी ने सही पाई प्रताडऩा
मामले की जानकारी के लिए जिला शिक्षाधिकारी धर्मेंद्र शर्मा जब पीडि़त के घर पहुंचे तो उन्होंने प्रताडऩा को सही पाया। इसके बाद उन्होंने इसकी रिपोर्ट बनाकर शासन को सौंप दी। जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने मान्यता समाप्ति के आदेश जारी कर दिए।

यह है किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन
जिला शिक्षाधिकारी के अनुसार स्कूल प्रबंधन ने सीधे-सीधे किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी स्कूल किसी विद्यार्थी को परीक्षा देने से वंचित नही कर सकता। भले ही उसकी फीस न भरी गई हो।

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