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भोपाल

MP ELECTION 2018:चाय-नाश्ते के 21 की जगह अब 15 रुपए

प्रत्याशियों की मांग: जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनावी खर्चे की दरें घटाईं…..

भोपालNov 17, 2018 / 08:21 am

Amit Mishra

chhindwara

mp vidhansabha chunav kab hain

भोपाल। राजनीतिक दल और उम्मीदवारों की मांग के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुदाम खाडे ने खाना, चाय-नाश्ता, चाय-बिस्किट और पानी पाउच के रेट में बदलाव किया है। चाय-नाश्ते के 21 रुपए की जगह 15, चाय-बिस्किट के 15 की जगह 7 रुपए और पानी पाउच के अब दो रुपए की जगह एक रुपए प्रति पाउच जोड़ा जाएगा।
एक टाइम का खाना खर्च 84 रुपए की जगह 47 रुपए जोड़ा जाएगा। वर्तमान में जीप या टैम्पो ट्रक से एक दिन प्रचार कराने के 22 सौ रुपए खाते में जोड़े जाएंगे, जबकि इसका मार्केट रेट काफी कम है। इसे लेकर भी प्रत्याशियों से रेट मांगे गए हैं, इसके रेट रिवाइव हो सकते हैं।
कपड़े का झंडा छोटा पांच रुपए नग, झंडा मीडियम 10 रुपए, झंडा बड़ा 15 रुपए प्रति नग, परंपरागत टोपी डेढ़ रुपए, शेडो कैप 4 रुपए, सीडी-डीवीडी दस रुपए, ड्राइवर का वेतन 200 रुपए प्रतिदिन तय कर दिया है।
इनके रेट ये तय हुए….
फूल माला छोटी सादा 7 रुपए
फूलमाला छोटी स्पेशल 25 रुपए
फूलमाला बड़ी स्पेशल 700 रुपए प्रति नग
गुलदस्ता छोटा 100 रुपए, गुलदस्ता बड़ा 250 रुपए,
गाड़ी पर लाउड स्पीकर डीजल सहित 2500 रुपए 24 घंटे,
ऑटो में साउंड डीजल सहित 2000 रुपए, एलईडी स्क्रीन साढ़े अठारह इंच 800 रुपए।

मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा डाक मतपत्र से मतदान…
विधानसभा चुनाव में लगे जिले के कर्मचारी और अन्य अधिकारियों-कमर्चारियों के लिए मोतीलाल नेहरू स्टेडियम लाल परेड ग्राउंड में डाक मतपत्र से मतदान की व्यवस्था की गई है।
18 नवंबर को पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और अन्य सुरक्षा कर्मी तथा 24 नवंबर को पोलिंग पार्टी के अलावा चुनाव में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी डाक मतपत्र से मतदान करेंगे। चुनाव के दौरान केबल चैनलों, समाचारों पर एमसीएमसी नजर रख रही है।
18 विदेशी मतदाताओं को भेजे ई-पोस्टल बैलेट….
विदेशों में रह रहे प्रदेश के 18 मतदाताओं को ई-पोस्टल बैलेट भेजे गए हैं। इसमें बांग्लादेश, लैबनान, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, तजाकिस्तान, रोमानिया, डेनमार्क, पाकिस्तान, मिस्र, अमेरिका, नेपाल, सउदी अरब और जापान में निवास कर रहे मतदाता शामिल हैं। सभी सेवा मतदाताओं को पोस्टल बैलेट ई-मेल के माध्यम से उनके पास भेजे गए हैं। इसके चलते अब पहली बार विदेश में बैठे लोग भी अपने नेता को चुन सकेंगे।

कूपन से शराब दी तो लायसेंस निरस्त….
प्रदेश में लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानों में अब उधार और कूपन से शराब नहीं बेची जा सकेगी। चुनाव आयोग ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं कि शराब की दुकानों पर केवल नकद पैसे लेकर ही शराब बेची जा सकेगी। यदि कोई दुकानदार किसी को उधार अथवा कूपन से शराब बेचता हुआ मिला तो उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के साथ उसका लायसेंस भी निरस्त किया जाए।

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