scriptकैबिनेटः राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब रियल एस्टेट में आएगी खुशी | kamal nath cabinet meeting decision 15 oct 2019 | Patrika News

कैबिनेटः राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब रियल एस्टेट में आएगी खुशी

locationभोपालPublished: Oct 15, 2019 07:59:19 pm

Submitted by:

Manish Gite

real estate- रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी का दौर अब दूर हो सकता है। कमलनाथ सरकार ने रियल स्टेट को फोकस करते हुए बिल्डर्स, कॉलोनाइजर और डेवलपर्स को राहत देने का निर्णय किया है। माना जा रहा है कि इससे रियल सेक्टर में बूम आ सकता है। वहीं दो माह में भोपाल का मास्टर प्लान भी लाने की तैयारी है।

kamal.jpg

Global Investors Summit 2019

भोपाल। रियल एस्टेट सेक्टर ( real estate ) में मंदी का दौर अब दूर हो सकता है। कमलनाथ सरकार ने रियल स्टेट को फोकस करते हुए बिल्डर्स ( builders ), कॉलोनाइजर और डेवलपर्स को राहत देने का निर्णय किया है। माना जा रहा है कि इससे रियल सेक्टर में बूम आ सकता है। वहीं दो माह में भोपाल का मास्टर प्लान भी लाने की तैयारी है।

कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक ( cabinet meeting ) मंगलवार को मंत्रालय में हुई। इसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई और कई नई नीतियां भी बनाई गई है। मध्यप्रदेश में होने जा रहे मैग्नीफिसेंट एमपी ( Global Investors Summit 2019 ) से ठीक पहले रियल एस्टेट में बूम लाने की कवायद में जुटी कमलनाथ सरकार के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है।

 

नगरीय विकास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ( jaivardhan singh ) ने कमलनाथ कैबिनेट की बैठक की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि इस साल के अंत तक भोपाल का मास्टर प्लान आ जाएगा। इसके अलावा अब दो हेक्टेयर से कम जमीन पर कॉलोनी विकसित कर सकेंगे। बिल्डर्स को इसके लिए 27 की जगह 5 डाक्यूमेंट ही जमा करने पड़ेंगे। इसमें आवेदन, प्लाट क्रय एजेंसी, रजिस्ट्री की कापी, बिल्डिंग प्लान और शपथ पत्र शामिल हैं। एक बार ऑनलाइन आवेदन करने पर ही सारी अनुमतियां मिल जाएंगी। लैंड यूज प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री, नामांतरण, बिल्डिंग परमीशन, संपत्ति कर जमा करने के लिए भी एक ही स्थान पर सभी सुविधा मिलेगी।

नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि बिल्डर्स को आश्रय शुल्क जमा करने पर EWS मकान बनाने से भी छूट मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन में छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही इ-वाहनों पर डिस्काउंट और बिक्री पर एक प्रतिशत की छूट देने का फैसला लिया गया है।

यह भी हुए फैसले
-स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी नीति में संशोधन किया गया है। पीथमपुर में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जमीन आवंटन को भी मंजूरी दे दी गई है।
-मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम में संशोधन कर 31 खनिजों की नीलामी नीति बनेगी। 25 करोड़ से अधिक निवेश करने वालों को लीज पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
-24 मीटर से बड़ी सड़क का वाणिज्यिक उपयोग पाए जाने पर उसे नियमित करने का प्रावधान भी नई नीति में किया जाएगा।
-ग्रीन और बेस FAR का प्रावधान भी होगा। जहां निर्माण प्रतिबंधित है, वहां फ्लोअर बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।
-इंडस्ट्रीज के सीवेज प्लांट पर एक करोड़ रुपए की छूट।
-फार्मा कंपनियों को प्रयोगशाला के लिए 50 लाख की छूट।
-लीज रेंट एक मुश्त जमा करने पर 20 साल तक भूमि का उपयोग।
-उद्योगों को दी गई जमीन पर FAR 2 फीसदी निर्मित एरिया 75 फीसदी किया जाएगा।
-स्मार्ट इंडस्ट्रीयल पार्क में नेट्रीप की ओर से वापस की गई जमीन में से निवेशकों के लिए भी आरक्षण।
-भोपाल का मास्टर प्लान इस साल के अंत तक आ जाएगा। उद्योग संवर्धन नीति में संशोधन इसी साल भोपाल का मास्टर प्लान।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो