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1500 वर्गफीट के प्लॉट पर बनाया जा रहा बेसमेंट, निगम मौन

locationभोपालPublished: Apr 14, 2019 01:00:46 am

Submitted by:

Sumeet Pandey

बिना अनुमति किया जा रहा निर्माण बाद में आएगी समस्या

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1500 वर्गफीट के प्लॉट पर बनाया जा रहा बेसमेंट, निगम मौन

भोपाल. बावडिया कलां क्षेत्र स्थित सहयोग विहार के प्लॉट नंबर एक में बेसमेंट बनाया जा रहा है। आवासीय मकान में बेसमेंट की अनुमति नहीं है और इसके निर्माण से पास के मकान की दीवार में दरार की आशंका है। इस प्लॉट के पास में ही रहने वाले राम मोहन पटेल ने नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा में शिकायत की। यहां से नोटिस दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं की। काम अब भी जारी है। यहां के भवन अनुज्ञा इंजीनियर महेश सिरोलिया है, कार्रवाई इन्हें ही करना है। ये महज एक उदाहरण है। शहर में शाहपुरा, गुलमोहर, बावडिया कलां से लेकर मिसरोद, अवधपुरी, अयोध्या बायपास, भेल क्षेत्र से लेकर कोलार व पुराने शहर तक में कमोबेश यही स्थिति है। आवासीय की अनुमति लेकर व्यवसायिक निर्माण किया जाता है, जिसमें बेसमेंट बना लिया जाता है। नियमानुसार कम से कम 4000 वर्गफीट के प्लॉट पर ही बेसमेंट की अनुमति मिलती है, लेकिन 1500 से 2000 वर्गफीट के प्लॉट पर अवैध तौर पर बेसमेंट का निर्माण किया जा रहा है। अनुमति के विपरीत निर्माण करने पर अनुमति रद्द कर कार्रवाई करने का जिम्मा भवन अनुज्ञा के क्षेत्रीय इंजीनियर पर है, लेकिन बीते सालों में इनके द्वारा एक भी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। आवासीय क्षेत्र में बेसमेंट निर्माण को लेकर निगम के पास जनवरी से अब तक 70 से अधिक शिकायतें पहुंच चुकी हैं।
ई-4 में 20 अनुमतियां, निर्माण व्यावसायिक

अरेरा कॉलोनी के पूरी तरह आवासीय भू उपयोग वाले इ-4 में बीते सालों में आवासीय निर्माण के नाम पर 20 अनुमतियां जारी हुई। सबका निर्माण व्यवसायिक कर लिया गया। यानी घर की अनुमति में दुकानें बना ली गई, कारोबार भी शुरू हो गया और निगम का भवन अनुज्ञा कार्यालय कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। यहां के प्रभारी इंजीनियर भी महेश सिरोलिया है।
ये हैं नुकसान
आवासीय में व्यवसायिक निर्माण होने पर वह क्षेत्र बाजार के तौर पर विकसित हो जाएगा। लगातार इसी तरह की गतिविधियों से यहां पार्र्किंग, ट्रैफिक की दिक्कत बनेगी। यही वजह है कि टीएंडसीपी ने मास्टर प्लान में जमीन के उपयोग का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। इसका उल्लंघन करने पर शहर की सूरत बिगड़ेगी।
इसलिए कार्रवाई नहीं

अनुमति के अनुसार ही निर्माण हो ये भवन अनुज्ञा के संबंधित क्षेत्र के इंजीनियर का जिम्मा है। यदि अनुमति के विपरीत निर्माण की शिकायत मिलती है तो निर्माण हटाने के साथ ही संबंधित भवन अनुज्ञा इंजीनियर के खिलाफ भी नियम तोडऩे वालों को शह देने का मामला बनाकर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, जिससे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। मिलीभगत से नियम विरुद्ध निर्माण हो जाते हैं।
बेसमेंट निर्माण से जुड़ी शिकायतें तो हैं। हम इनका परीक्षण करने के बाद कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करेंगे। नोटिस के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई तो संबंधित से कारण जानेंगे।
– विजय सावलकर, चीफ सिटी प्लानर

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