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Civil Judge Recruitment 2018: यहां निकली सिविल जजों की बंपर वैकेंसी, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Civil Judge Recruitment 2018: सिविल जजों की बंपर वैकेंसी, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

भोपालAug 08, 2018 / 03:09 pm

Manish Gite

civil judge vacancy

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भोपाल। कानून की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए हाईकोर्ट जज बनने का बड़ा मौका आया है। एलएलबी करने वाले उम्मीदवार सीधे सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 के पदों पर नियुक्त हो सकेंगे। मध्यप्रदेश में जजों के 140 पदों पर भर्ती निकली है।

मध्यप्रदेश के हाईकोर्ट ने जबलपुर समेत इंदौर, ग्वालियर खंडपीठ के लिए 140 पदों पर भर्ती निकाली है। इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। उम्मीदवार 4 सितम्बर 2018 से पहले आवेदन कर सकते हैं।

 

यह वैकेंसी इसी राज्य के लिए
मध्यप्रदेश में सिविल जज बनने के लिए स्नातक के साथ मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। मध्यप्रदेश के मूल निवासी छात्रों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जबकि इसमें अन्य प्रदेशों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।

 

न्यायाधीश वर्ग -2 के विवरण
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 में आवेदन करने से पहले जरूरी है इन बातों का ख्याल रखें।

-कुल पद : 140
-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एलएलबी की डिग्री जरूर होना चाहिए।
-उम्मीदवारों की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
-आवेदन करने के लिए एक हजार रुपए और 600 रुपए शुल्क लगेगा। जो श्रेणी के अनुसार रखा गया है।

 

ऐसे होगा चयन
न्यायाधीश बनने के लिए एलएलबी के बाद आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत होगा। आवेदक को तीन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा।
-पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगा।
-दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा होगी।
-तीसरे चरण में दोनों परीक्षाएं पास करने वाले उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
-चयनित उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ समेत किसी भी जिले में पदस्थ किया जा सकता है।
-अधिक जानकारी के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। यह वेबसाइट है mphc.gov.in/

पैसा मांगने वालों से रहे सतर्क
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाल ही कुछ भर्तीयों में चयनित उम्मीदवारों से कहा है कि यदि उनके चयन के बाद कोई भी व्यक्ति नियुक्ति पत्र या किसी भी प्रकार का पैसा मांगता है तो वह गलत है। उस व्यक्ति को पैसा नहीं दे। क्योंकि कोर्ट के संज्ञान में आया है कि सूची में नाम आ जाने के बाद अज्ञात व्यक्ति उस व्यक्ति से हाईकोर्ट के हवाले से बोलते हुए नियुक्ति पत्र पहुंचाने के लिए शुल्क की डिमांड करते हैं। यह झूठे कॉल किए जाते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की राशि न दे और पुलिस थाने में शिकायत करें।

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