बीआरटीएस कॉरिडोर में स्कूल बस संचालन के लिए बीसीएलएल की समिति से विशेष अनुमति लेनी होगी। नियमों के पालन की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन एवं बस संचालक की होगी। स्कूल बसों की नियमित मॉनिटरिंग एवं बिना रुके संचालन के लिए स्कूल को नोडल अधिकारी एवं कर्मचारी को नियुक्त करना होगा। स्कूल बसों को जीपीएस प्रणाली एवं सीसीटीवी कैमरा से युक्त होना अनिवार्य है। छात्र-छात्राओं एवं आम नागरिकों का कॉरिडोर को पार (क्रास) करना पूर्ण रूप से वर्जित होगा।
जानकारों का कहना है कि स्कूल बसों के संचालन के दौरान कॉरीडोर में विशेष सर्तकता बरतनी होगी अन्यथा दुर्घटनाओं की संख्या घटने के बजाए बढ़ सकती है। इसके लिए व्यवस्था बनानी होगी।
इंटरसिटी एवं स्कूल बसों के बीआरटीएस कॉरिडोर में संचालन की अनुमति से सड़कों से वाहनों का दबाव कम होगा। सबसे ज्यादा फायदा सुबह एवं स्कूलों की छुट्टी के समय जाम से निजात के रूप में होगा। पुराने शहर की व्यस्त एवं संकरी सड़कों पर दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है।