दादूपुर जलसेवा खण्ड के अधिशासी अभियंता हरदेव काम्बोज ने हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1974 की धारा 58 के तहत इन अधिकारियों को दूसरी बार नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में घरेलू गंदा पानी नहर में जाने से रोकने को कहा गया है। सिंचाई विभाग ने यह देखा था कि यमुनानगर जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 19 स्थानों पर घरेलू गंदा पानी एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी नहर में जा रहा है।
यमुनानगर की उपायुक्त अमना तस्नीम के अनुसार मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और गंदा पानी नहर में जाने से रोकने के लिए और अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जायेंगे। अभी नहर में 17000 क्यूसेक्स पानी छोडा जा रहा है। आगामी एक जुलाई से 18000 क्यूसेक्स पानी छोडा जाएगा। तब नालों का पानी लौटकर आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इसलिए सम्बन्धित विभागों को कहा गया है कि नहर में गंदा पानी जाने से रोका जाए।