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भिण्ड-दतिया संसदीय क्षेत्र के लिए आज दाखिल होंगे, कलेक्टे्रट में परिसर बैरिकेडिंग

locationभिंडPublished: Apr 16, 2019 12:16:36 pm

Submitted by:

Gaurav Sen

भिण्ड-दतिया संसदीय क्षेत्र के लिए आज दाखिल होंगे, कलेक्टे्रट में परिसर बैरिकेडिंग

nomination filing for bhind-datia loksabha seat

भिण्ड-दतिया संसदीय क्षेत्र के लिए आज दाखिल होंगे, कलेक्टे्रट में परिसर बैरिकेडिंग

भिण्ड. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अनुसार संसदीय क्षेत्र क्रं.02 भिण्ड- दतिया के लिए नाम निर्देशन पत्र 16 अप्रेल को प्रात: 11 से 23 अप्रैल दोपहर 03 बजे तक कलेक्टर न्यायालय के कक्ष में प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर के गेट क्रमांक.1 से प्रवेश करेंगे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ जे विजय कुमार ने नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की तैयारियों का जायजा लेते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करते समय किसी अभ्यर्थी के लिए रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों की संख्या को सीमित किया गया है तथा नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफीसर कक्ष में अभ्यर्थी सहित केवल पांच व्यक्तियों को ही आने की अनुमति दी जाएगी।

उम्मीदवार को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से एक दिन पूर्व नवीन खाता खोलकर खाता नंबर की जानकारी नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दौरान रिटर्निंग ऑफीसर को प्रस्तुत करना होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ जे विजय कुमार द्वारा जिले में संचालित सभी बैंकों के नोडल अधिकारी एवं शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थी को निर्वाचन के संबंध में खाता खोलते समय किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ छायाचित्र देना होगा। अभ्यर्थी के छायाचित्र 3 माह से अधिक पुराना नही होना चाहिए। काले चस्मे का उपयोग नही होना चाहिए। छायाचित्र के साथ अभ्यर्थी अथवा एजेण्ट व प्रस्तावक को घोषणा पत्र देना होगा कि यह छायाचित्र अभ्यर्थी का ही है। अभ्यर्थी को नामनिर्देशन पत्र के साथ एक अतिरिक्त छाया चित्र जमा कराना होगा। इस छायाचित्र का उपयोग मतपत्र में किया जाएगा।

नाम निर्देशन.पत्र के साथ दिए जाने वाले शपथ पत्र में फरवरी माह में किए गए संशोधन के अनुसार विदेशी बैंकों एवं विदेश में कि ए गए निवेश की जानकारी देनी होगी। अभ्यर्थी को उसके पति पत्नी और उस पर आश्रित व्यक्तियों के साथ-साथ अविभक्त परिवार की स्थावर आस्तियों, शासकीय देनदारियों और उसके साथ ही विगत 5 वर्षों के आयकर की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।नामंाकन में कमी की जानकारी एप भी उपलब्ध रहेगी।

आपराधिक प्रकरणों की जानकारी का कराना होगा प्रसारण
आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी को आपराधिक प्रकरणों के संबंध में घोषणा करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी किसी राजनीतिक दल द्वारा टिकट दिए जाने पर निर्वाचन लड़ रहा है तो उसे स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरणों के संबंध में राजनीतिक दल को सूचना देना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को आपराधिक प्रकरण की जानकारी तीन समाचार पत्रों एवं तीन न्यूज चैनलों में अलग-अलग तिथियों में प्रसारित एवं प्रकाशित कराना होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों के लिए व्यय का निर्धारण किया गया है सीमा 70 लाख रुपए रखी गई है। इसके साथ ही अभ्यर्थीयों को 10 हजार से अधिक की राशि का भुगतान चेक के माध्यम से करना होगा।

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