एसओजी चौकी उदयपुर के उपनिरीक्षक सुबोध जैन के अनुसार 10 अगस्त 2016 को प्रकरण कल्याणपुरा (माण्डलगढ़) निवासी गट्टू धाकड़ और उसके पति रामा धाकड़ ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में महिला अरबन को-ऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष, प्रबंधक, डायरेक्टर, मैनेजर, ऋण अधिकारी, सीए व बैंक के सभी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। परिवादी ने बताया कि 7 जुलाई 2007 को बैंक से 50 हजार रुपए का ऋण लिया। ऋण लेते समय कल्याणपुरा की जमीन के दस्तावेज रखे गए। परिवादी ने ऋण का बाद में भुगतान कर दिया। ऋण चुकाने के बाद परिवादी ने जमीन के कागज रखकर माण्डलगढ़ स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा से कृषि ऋण लिया। 17 जून 2016 को अखबार में महिला अरबन बैंक ने जमीन की पुन: नीलामी प्रकाशित करवाई। नीलामी में परिवादी की जमीन का भी उल्लेख था। रामा ने बैंक से सम्पर्क किया तो सामने आया कि आरोपियों ने परिवादी के दस्तावेज में काटछांट कर धोखाधड़ी से 35 लाख रुपए का ऋण ले लिया था। महिला अरबन बैंक को ग्रामीण क्षेत्र में लोन देने का अधिकार नहीं था। इसके बावजूद बिना अचल सम्पति रहन रखे परिवादी के नाम 35 लाख का ऋण उठाया गया।