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आधी रात नाबालिग को घर से उठाकर किया दुष्कर्म, अब 20 साल जेल में रहेगा

locationभिलाईPublished: Aug 09, 2019 12:21:24 am

बाथरूम के लिए आधी रात घर से बाहर निकली 13 साल की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायाधीश मधु तिवारी ने गुरुवार को फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी जितेन्द्र उर्फ राहुल ठाक रे (23) को दोषी ठहराते हुए दुष्कर्म की धारा के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई।

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आधी रात नाबालिग को घर से उठाकर किया दुष्कर्म, अब 20 साल जेल में रहेगा

दुर्ग@Patrika. बाथरूम के लिए आधी रात घर से बाहर निकली 13 साल की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायाधीश मधु तिवारी ने गुरुवार को फैसला सुनाया। (Durg district court) न्यायाधीश ने आरोपी जितेन्द्र उर्फ राहुल ठाकरे (23) को दोषी ठहराते हुए दुष्कर्म की धारा के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई। (Court decision news) अपहरण की 2 अलग-अलग धाराओं में 5-5 साल सश्रम कारावास की सुनाई। उस पर 2 हजार जुर्माना लगाया। (Durg patrika) जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। (Durg crime news) सभी सजाए एक साथ चलेगी।
न्यायालय ने कहा अपराध गंभीर
न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि अभियुक्त ने नाबलिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का गंभीर अपराध किया है। अभियुक्त न केवल राज्य का बल्कि समाज का अपराधी है। ऐसे में उसे किसी तरह का लाभ देना न्याय संगत नहीं होगा। पुलगांव पुलिस ने अभियुक्त को 18 नवंबर 2016 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। तब से जेल में निरुद्ध है।
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दोषी ने नाबालिग का मुंह दबाया और धमकी दी थी
17-18 नवंबर 2016 दरम्यानी रात 13 साल की नाबालिग का पिता रात एक बजे बाथरुम के लिए उठा था। बेटी के घर में नहीं होने पर उसने अपनी पत्नी को जगाया और दोनों उसे ढूंढने लगे। इसी बीच मासूम अभियुक्त के साथ आते दिखी। पूछताछ में पीडि़ता ने अपनी मां को बताया कि वह बाथरूम जाने के लिए कमरे से बाहर निकली थी। इसी बीच अभियुक्त ने उसका मुंह दबाकर मोहल्ले में बन रहे मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। उसने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन अभियुक्त ने उसका मुंह दबा दिया था। पीडि़त परिवार ने पुलगांव थाना अभियुक्त के खिलाफ अपराध दर्ज कराया था।
नाबालिग ने बताया उसे धमकी दी थी
सुनवाई के दौरान नाबालिग ने न्यायालय को बताया था कि अभियुक्त ने घटना का जिक्र नहीं करने की धमकी दी थी। साथ ही कहा था कि अगर रुपए की आवश्यकता हो तो इशारा कर देना वह रुपए दे देगा।
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पीडि़त बच्ची के माता पिता से भी की थी गाली गलौज
एफआइआर दर्ज कराते समय पीडि़ता की मां ने पुलिस को जानकारी दी थी कि जब वह अपनी बेटी से पूछताछ कर रही थी तो आरोपी अश्लील गाली गलौज करने लगा था। इसके बाद वह अपने पति के साथ लौट आई थी।
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