पोस्टमार्टम के पहले लिए गए एक्सरे को पुलिस ने जब्त किया है, लेकिन उसे साक्ष्य के रुप में उपयोग करने के लिए चिन्हित नहीं कर पाई थी। इस चूक को सुधार करने विशेष लोकअभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा ने अदालत से अनुमति ली थी। इसी अनुमति के आधार पर डॉ. देवागन न्यायालय में उपस्थित हुए और एक्सरे फिल्म को आर्टिकल (साक्ष्य दस्तावेज) ए-५५ व ५६ के रुप में चिन्हित किया।
न्यायालय के आदेश पर कलक्टर के लिपिक नरसिंग पटेल उपस्थि हुए थे। उन्होंने बचाव पक्ष के सवाल पर बताया कि टेस्ट फायर के लिए गोली लाइसेंस शाखा के नोट शीट पर एडीएम ने आदेश जारी किया है। उन्होंने अनुपति पत्रक को न्यायालय में चिन्हिांकित कराया।