scriptहत्या नहीं मानव वध के गुनाहगार को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा | Court sentences up to 10 years sentence to murder convict | Patrika News

हत्या नहीं मानव वध के गुनाहगार को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

locationभिलाईPublished: Feb 16, 2019 12:13:43 am

छावनी थाना क्षेत्र में 14 माह पहले हुई हत्या के प्रकरण में चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गरिमा शर्मा ने जेपी नगर शारदापारा भिलाई निवासी प्रदीप कुमार लुनारे उर्फ राजा मराठी (२९ वर्ष) को अपराधिक मानव वध का गुनहगार ठहराया।

Durg crime

हत्या नहीं मानव वध के गुनाहगार को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

दुर्ग@Patrika. छावनी थाना क्षेत्र में 14 माह पहले हुई हत्या के प्रकरण में चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गरिमा शर्मा ने जेपी नगर शारदापारा भिलाई निवासी प्रदीप कुमार लुनारे उर्फ राजा मराठी (२९ वर्ष) को अपराधिक मानव वध का गुनहगार ठहराया। आरोपी को १० वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ५०० रुपए जुर्माना भी किया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी।
घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई

प्रकरण के मुताबिक आरोपी १७ दिसंबर २०१७ को शरादापारा तालाब पार में अपने दोस्त श्यामगिरी से मोबाइल को लेकर विवाद कर रहा था। विवाद के दौर में ही पहले हाथ मुक्के से मारपीट की। बाद में वह तालाब के पचरी में श्यामगिरी को पटक दिया। इस घटना के बाद श्यामगिरी पचरी में पड़ा रहा।@Patrika थोड़ी देर बाद घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना को देख सोनू नाम का व्यक्ति बीचबचाव के लिए पहुंचा था। आरोपी ने उसे भी श्यामगिरी के उपर पटक दिया। सोनू आरोपी के आक्रमक तेवर को देख घटनास्थल से भाग गया।
मोबाइल को गिरवी रखने पर हुआ था विवाद
आरोपी ने अपने मोबाइल को २००० रुपए में श्यामगिरी के पास गिरवी रखा था। @Patrika राजा मराठी बार-बार श्यामगिरी से मोबाइल की मांग करता। हर बार एक ही बात होती २००० रुपए देकर मोबाइल वापस ले जाए। घटना के दिन भी दोनों के बीच मोबाइल क ो लेकर विवाद शुरू हुआ था।
घटना की प्रत्यक्षदर्शी थी मृतक की बहन
घटना के समय मृतक की बड़ी बहन घर में थी। उसकी छोटी बेटी मुस्कान ने आवाज लगाई थी कि मामा को कोई हाथ मुक्के से मार रहा है। तब वह घर से करीब २० कदम दूर तालाब पार पहुंची थी। @Patrika मृतक की बहन ने पुलिस को बताया कि राजा मराठी हाथ मुक्के से मारपीट करते जोर जोर से मोबाइल वापस करने की बात कह रहा था। वहीं उसका भाई २००० की मांग कर रहा था। घटना के बाद आरोपी तालाब पार से भाग निकला।
न्यायाधीश ने फैसले में कहा
न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध एक भायनक वातवारण निर्मित करता है। दोस्ती जैसे विश्वास के रिश्ते के लिए समाज में एक गलत संदेश जाता है। @Patrika आरोपी को कोई अपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन उसने स्वयं कानून को हाथ लेकर मारपीट कर श्यामगिरी का अपराधिक मानववध जैसा गंभीर अपराध किया है।
अपराधिक मानव वध माना और फैसला सुनाया
अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय कसार ने कहा कि हमने न्यायालय से मांग की थी कि आरोपी ने हत्या की है। साक्ष्य भी पर्याप्त है। आरोपी पर नरमी न बरती जाए, लेकिन न्यायालय ने इसे हत्या न मानते हुए अपराधिक मानव वध माना और फैसला सुनाया।

ट्रेंडिंग वीडियो