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25 की कोल्ड ड्रिंक को 50 रुपए में बेचा, अब भुगतो सजा, देना पड़ेगा साढ़े सात हजार हर्जाना

locationभिलाईPublished: Jan 15, 2019 10:05:04 pm

चिकन बिरयानी के साथ 25 के कोल्ड्रींक को 50 रुपए में देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने दक्षिण गंगोत्री सुपेला स्थित अल लजीज रेस्टारेंट को दोषी ठहराते कुल 7515 रुपए हर्जाना जमा करने का आदेश दिया है।

दुर्ग@Patrika. चिकन बिरयानी के साथ 25 के कोल्ड्रींक को 50 रुपए में देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने दक्षिण गंगोत्री सुपेला स्थित अल लजीज रेस्टारेंट को दोषी ठहराते कुल 7515 रुपए हर्जाना जमा करने का आदेश दिया है। हर्जाना राशि जमा करने एक माह की मोहलत दी गई है। कुल राशि में कोल्ड ड्रिंक की अधिक ली गई कीमत १५ रुपए, ५००० मानसिक कष्ट के लिए और २५०० वाद व्यय शामिल है। सुभाष नगर निवासी अब्दुल शबीर कुरैशी के परिवाद पर फैसला सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने सुनाया।
कोल्ड ड्रिंक में प्रिंट रेट 25 रुपए था। वहीं बिल में उसका रेट 50 रुपए उल्लेख किया
परिवाद के मुताबिक अब्दुल शबीर अपनी पत्नी के साथ २९ मार्च २०१८ को अल लजीज रेस्टारेंट पहुंचा था। उसने दो हाफ चिकन बिरयानी के साथ ६०० एमएल कोल्ड ड्रिंक का आर्डर किया था। @Patrika. उसे कुल २९१ रुपए का बिल दिया गया। जबकि कोल्ड ड्रिंक में प्रिंट रेट 25 रुपए था। वहीं बिल में उसका रेट ५० रुपए उल्लेख किया गया था। परिवादी का कहना था कि बिरयानी खाने वह अक्सर रेस्टारेंट में जाता है। हर बार रेस्टारेंट संचालक 25 की कोल्ड ड्रिंक को ५० रुपए के हिसाब से बिलिंग करता है।
सुनवाई में नहीं हुआ उपस्थित
रेस्टारेंट संचालक का पक्ष जानने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम ने अनावेदक रेस्टारेंट संचालक को नोटिस भेजा था, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी उपस्थित नहीं हुआ।@Patrika. इसे देखते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने एकपक्षीय सुनवाई की।
फोरम का निष्कर्ष
फैसले में फोरम ने कहा है कि परिवाद पत्र में ऐसा कोई तथ्य ऐसा नहीं है जिसे झुठलाया जा सकता है। वैसे भी एमआरपी से अधिक दर लेना मेट्रोलॉजी एक्ट का उलंघन है। @Patrika. अगर किसी व्यक्ति से सामान का कीमत मूल्य से अधिक लिया जाता है तो मानसिक कष्ट होना स्वभाविक है। इसके लिए परिवादी को ५००० की राशि मिलना अधिक नहीं है।

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