परिवाद के मुताबिक अब्दुल शबीर अपनी पत्नी के साथ २९ मार्च २०१८ को अल लजीज रेस्टारेंट पहुंचा था। उसने दो हाफ चिकन बिरयानी के साथ ६०० एमएल कोल्ड ड्रिंक का आर्डर किया था। @Patrika. उसे कुल २९१ रुपए का बिल दिया गया। जबकि कोल्ड ड्रिंक में प्रिंट रेट 25 रुपए था। वहीं बिल में उसका रेट ५० रुपए उल्लेख किया गया था। परिवादी का कहना था कि बिरयानी खाने वह अक्सर रेस्टारेंट में जाता है। हर बार रेस्टारेंट संचालक 25 की कोल्ड ड्रिंक को ५० रुपए के हिसाब से बिलिंग करता है।
रेस्टारेंट संचालक का पक्ष जानने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम ने अनावेदक रेस्टारेंट संचालक को नोटिस भेजा था, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी उपस्थित नहीं हुआ।@Patrika. इसे देखते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने एकपक्षीय सुनवाई की।
फैसले में फोरम ने कहा है कि परिवाद पत्र में ऐसा कोई तथ्य ऐसा नहीं है जिसे झुठलाया जा सकता है। वैसे भी एमआरपी से अधिक दर लेना मेट्रोलॉजी एक्ट का उलंघन है। @Patrika. अगर किसी व्यक्ति से सामान का कीमत मूल्य से अधिक लिया जाता है तो मानसिक कष्ट होना स्वभाविक है। इसके लिए परिवादी को ५००० की राशि मिलना अधिक नहीं है।