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BSP कर्मी मुफ्त में कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल, कैसे यहां पढि़ए…

locationभिलाईPublished: Jul 20, 2019 11:54:15 am

Submitted by:

Dakshi Sahu

बीएसपी वर्कर्स (BSP worker) यूनियन के केंद्रीय कार्यालय 12, बी, सड़क-31, सेक्टर 7 में 20 और 21 जुलाई को बीएसपी (Bhilai sterel plant) कर्मियों के लिए सुबह 10 से शाम 5 बजे तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने शिविर लगाया जा रहा है। (Bhilai news)

bhilai steel plant

BSP कर्मी मुफ्त में कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल, कैसे यहां पढि़ए…

भिलाई. बीएसपी वर्कर्स (BSP Workers) यूनियन के केंद्रीय कार्यालय 12, बी, सड़क-31, सेक्टर 7 में 20 और 21 जुलाई को बीएसपी कर्मियों (Bhilai steel plant ) के लिए सुबह 10 से शाम 5 बजे तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने शिविर लगाया जा रहा है। यूनियन के महासचिव शिव बहादुर सिंह ने बताया कि यह पूरी तरह से मुफ्त है। 
आयकर रिटर्न फार्म (Income tax return) में कोई बदलाव नहीं किया गया

सोशल मीडिया में फैली अफवाहों पर लगाम लगाते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नया बयान किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) CBDT ने साफ किया कि आयकर रिटर्न फार्म (Income tax return) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सोशल मीडिया(social media) पर ऐसी अफवाह फैलने के बाद कि रिटर्न फार्म में बड़े पैमाने पर बदलाव से रिटर्न (ITR) दाखिल करने में समस्या हो रही है। सीबीडीटी ने कहा कि सिर्फ आवश्यक सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। रिटर्न दाखिल करने वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब तक 1.38 करोड़ आइटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। (Bhilai news)
सोशल मीडिया में फैली अपवाह
सीबीडीटी ने यह भी बताया कि साल (2019-20) के पहले दिन एक अप्रैल को जारी की गई अधिसूचना के बाद आइटीआर-2 और आइटीआर-3 सहित आइटीआर के किसी भी फार्म में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि, सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाई जा रही है कि 11 जुलाई को आइटीआर में बदलाव किए गए हैं। (Bhilai news)
फॉर्म-16 से जुड़ी जरूरी बातें-

(1) क्या होता है फॉर्म-16- यह एक सर्टिफिकेट है। इसे कंपनियां अपने कर्मचारियों को जारी करती हैं। यह कर्मचारी की सैलरी से काटे गए TDS (स्रोत पर कर कटौती) को सर्टिफाई करता है। इससे यह भी पता चलता है कि संस्थान ने टीडीएस काटकर सरकार को जमा कर दिया है।
(2) फॉर्म-16 फॉर्म के दो हिस्से होते हैं. पार्ट ए और पार्ट बी. पार्ट ए में संस्थान का TAN, उसका और कर्मचारी का पैन, पता, एसेसमेंट ईयर, रोजगार की अवधि और सरकार को जमा किए गए टीडीएस का संक्षिप्त ब्योरा होता है।
(3) फॉर्म 16 के पार्ट बी में सैलरी का ब्रेक-अप, क्लेम किए गए डिडक्शन, कुल टैक्स योग्य इनकम और सैलरी से काटे गए टैक्स का ब्योरा शामिल होता है।

(4) कंपनी को फॉर्म 16 जारी करना पड़ता है. इसके अलावा साल के बीच में अगर नौकरी बदलती है तो भी कंपनी को फॉर्म 16 जारी करना पड़ता है।
(5) फॉर्म 16 आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में मदद करता है. इसका इस्तेमाल इनकम के सबूत की तरह होता है. लोन के आंकलन और इसे मंजूर करने में इसकी प्रति (कॉपी) साथ में लगाई जाती है। (Bhilai news)
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