scriptराज्य में सबसे अधिक दुर्घटना वाले दुर्ग शहर में सुबह 6 से रात 11 बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध | Ban on heavy vehicles in the city of Durg 6 am to 11 pm | Patrika News
भिलाई

राज्य में सबसे अधिक दुर्घटना वाले दुर्ग शहर में सुबह 6 से रात 11 बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध

शहर में सड़क हादसों के खतरे को देखते हुए भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कलक्टर अंकित आनंद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक अब शहर में सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक यानि 17 घंटों तक भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

भिलाईMay 21, 2019 / 11:32 pm

Satya Narayan Shukla

durg

कलक्टर का फरमान : राज्य में सबसे अधिक दुर्घटना वाले दुर्ग शहर में सुबह 6 से रात 11 बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध

दुर्ग@Patrika. शहर में सड़क हादसों के खतरे को देखते हुए भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कलक्टर अंकित आनंद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक अब शहर में सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक यानि 17 घंटों तक भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। एसपी प्रखर पांडेय के प्रतिवेतन के आधार पर यह बंदिश लगाई गई है।
इलाका रिहायशी होने के कारण दुर्घटना की संभावना
उल्लेखनीय है कि शहर के दोनों ओर बायपास मार्ग बना हुआ है, लेकिन उतई मार्ग की ओर जाने के लिए भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों को दुर्ग शहर व भिलाई सेक्टर एरिया से ले जाया जाता है। उक्त इलाका रिहायशी होने के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसे देखते हुए अब इन मार्गों पर भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाई गई है।
सर्वाधिक हादसे वाला 80 क्षेत्र में शामिल दुर्ग
सितम्बर 2018 के त्रैमासिक विश्लेषण में दुर्ग थाना क्षेत्र को राज्य के सर्वाधिक सड़क दुर्घटना वाले 80 इलाकों में शामिल किया गया है। विश्लेषण में दुर्ग थानों क्षेत्र सड़कों पर प्राण-घातक हादसों में लगातार वृद्धि पाया गया। इसलिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।
शैक्षणिक आवागमण के कारण बंदिश
वर्तमान में भारी वाहनों पर सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक व शाम 5 से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित है। लेकिन शैक्षणिक संस्था संबंधित आवागमन सुबह 6 से 7 बजे व 10 से 11 बजे, दोपहर 1 से 2 बजे और शाम 5 से 6 बजे तक होती है। इलके अलावा कार्यालयीन आवागमन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, व्यवसायिक आवागमन शाम 6 से राति 11 बजे तक होती है। इसके चलते समय में परिवर्तन करते हुए अब सुबह 6 से रात 11 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है।
इन क्षेत्रों में रहेगा भारी वाहनों पर प्रतिबंध
जिस क्षेत्र के लिए भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है, इनमें पुलगांव चैक से पोटिया रोड, पुलगांव से गंजपारा की ओर, गुरूद्वारा चैक से बटालियन रोड, धमधा नाका रेलवे ओव्हरब्रिज से ग्रीन चैक की ओर, पुष्पक नगर से कातुल बोड़ रोड, बघेरा से गंजपारा की ओर, बत्तीस बंगला वाई-शेप ब्रिज से दुर्ग की ओर, ठगड़ा बांध से दुर्ग शहर की ओर व धनोरा-बोरसी की ओर से महाराजा चैक की ओर मार्ग शामिल है।
छूट के समय भी लोडिंग-अनलोडिंग वाले वाहनों को ही प्रवेश
छूट के समय शहर में केवल उन्हीं भारी और मध्यम वाहन प्रवेश दिया जाएगा। जिन्हें लोडिंग-अनलोडिंग कार्य करना हो। जिसमें डीजल-पेट्रोल वाहन, गैस सिलेण्डर वाहन, फायर ब्रिगेड, दवाई, शासकीय उचित मूल्य आपूर्ति करने वाले वाहन, कस्टम मिलिंग से संबंधित कार्य में लगे हुए वाहन और यात्री वाहन जिनका स्टापेज दुर्ग में हो या दुर्ग से प्रारंभ होती हो।
जरूरी हो तो लेनी होगी एसडीएम से अनुमति
बंदिश का समय भारतीय खाद्य निगम से संबंधित वाहनों पर लागू नहीं होगा। अतिआवश्यक होने पर एसडीएम से अनुमति लिएजाने पर ही वाहनों को शहर में प्रवेशदिया जाएगा। शहर में लोडिंग-अनलोडिंग करने वाले वाहनों को दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक के लिए छूट दिया गया है। यह आदेशतत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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