हिन्दी साहित्य समिति के कर्मचारी दाऊदयाल व त्रिलोकीनाथ शर्मा ने वेतन भुगतान नहीं करने पर वर्ष 2008 में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिणक संस्थान अधिग्रहण जयपुर में दावा पेश किया था। ट्रिब्यूनल ने 26 फरवरी 2014 को दोनों कर्मचारियों को वेतन राशि के 30 लाख रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए। ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद भी हिन्दी साहित्य ने भुगतान नहीं किया।
जिस पर दोनों कर्मचारियों ने सिविल न्यायाधीश भरतपुर में जुलाई 2014 को इजराय पेश किया। जिस पर कोर्ट ने 8 जनवरी को हिन्दी साहित्य समिति का भवन कुर्क करने का वारंट जारी करने के आदेश दिए। जिस पर मंगलवार कोर्ट के सेल अमीन वीरेन्द्र गुप्ता व सहायक कर्मचारी मुकेश साहित्य समिति के भवन पर कुर्की वारंट चस्पा कर दिया।