सेंट्रल जोन बेंच ने जांच के लिए गठित की समिति एक अप्रेल को सेंट्रल जोन बेंच माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में ओए संख्या 41/2024(सीजैड) एवं ओए संख्या 9/2024(पीबी), डॉ कृष्ण प्रताप सिंह बनाम एमओईएफ एंड सीसी व अन्य में आदेश पारित करते हुए जिला कलेक्टर भरतपुर व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की संयुक्त समिति का गठन कर 6 सप्ताह में रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के क्रम में समिति के नामित सदस्यों की ओर से केवलादेव नेशनल पार्क का भौतिक निरीक्षण 25 अप्रेल को किया गया है।
यह है मामला वर्ष 2023 में घना में करीब 29 वर्ग किलोमीटर में फैले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर चारों तरफ चारदीवारी के पास में करीब 26 किमी क्षेत्र में कच्ची सडक़ का निर्माण और तालाबों का निर्माण किया गया था। सडक़ व तालाब निर्माण के दौरान उद्यान में मौजूद करीब एक दर्जन से भी अधिक प्रजाति के सैकड़ों पेड़ों व झाडिय़ों को काट दिया गया था। इनमें देशी कदम, देशी बबूल, पीलू, बेर, हींस, करील, पापड़ी, नीम आदि के पेड़ व झाडिय़ां शामिल हैं। प्रकरण संज्ञान में आने के बाद डॉ. केपी सिंह की ओर से 16 जून 2023 को चैयरमैन ताज ट्रिपेजियम जोन को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन उपरोक्त प्रकरण का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद शिकायत कर्ता ने 10 अगस्त 2023 को एनजीटी में याचिका दाखिल की थी।