पढि़ए, २६ साल पहले हुई चोरी के आरोपी को एक साल की हुई सजा
बेतुलPublished: Jan 24, 2019 08:57:43 pm
२६ साल पहले घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा एक साल के कठोर कारवास की सजा सुनाई गई है।
बैतूल। २६ साल पहले घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा एक साल के कठोर कारवास की सजा सुनाई गई है। साथ ही ५०० रुपए ेके जुर्माने से दंडित किया है। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपी धम्मू उर्फ धर्मेंद्र पिता मदनलाल को धारा ४५७ भादवि में एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमित जैन ने बताया कि पुलिस ने ८ सितंबर १९९३ को रात १०.३० बजे शंकर नगर भग्गूढाना बैतूल में मंगल साहू के मकान से बर्तन, फावड़ा, हथोड़ी एवं छैनी चोरी करने वाले आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। जिसके बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के विरूद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया गया। जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
हाइकोर्ट से आठ को नोटिस
बैतूल। सदर निवासी वीरेन्द्र मालवी ने बताया कि उनके बेटे छोटू उर्फ विवेक मालवी की संदिग्ध मौत लगभग चार वर्ष पहले बैतूल रेलवे स्टेशन परिसर में हुई थी। वर्तमान में केस जबलपुर हाइकोर्ट की चीफ जस्टिस की युगलपीठ में हैं। जजों ने मामले के अवलोकन के बाद इसे संदिग्ध माना है। युगलपीठ ने तत्कालीन थाना प्रभारी सहित आठ लोगों को नोटिस जारी कर १९ फरवरी तक जवाब मांगा है। इस केस से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी वीरेन्द्र मालवी द्वारा आरपीएफ से सूचना के अधिकार के तहत मांगी जा रही है। मालवी ने बताया कि आरपीएफ ने आवेदन लेने से ही इंकार कर दिया है।