किया पति का क़त्ल, अब भुगतना होगा अंजाम
ब्यावरPublished: Jul 23, 2019 05:50:38 pm
बीस हजार का अर्थदंड भी
किया पति का क़त्ल, अब भुगतना होगा अंजाम
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
ब्यावर. करीब दो साल पुराने हत्या के एक मामले में न्यायालय ने मृतक की पत्नी को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपए अर्थदंडकी सजा सुनाई है। सबूत छुपाने के मामले में तीन साल की सजा व दस हजार रुपए अर्थदंड भी दिया।मामले के अनुसार 3 सितम्बर 201 7 को मृतक सद्दाम के भाई अकबर खान ने मसूदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि चाचा के लड़के गोपाल ने तीन सितबर की सुबह चार बजे सूचना दी कि सद्दाम की हत्या कर दी गई है।इस पर मौके पर पहुंचा तो सद्दाम खून से लथपथ बेड पर पड़ा था।पूछताछ करने पर सद्दाम की पत्नी अफसाना ने बताया कि तीन चार लोगों ने दरवाजा खटखटाया और जब दरवाजा खोला तो अन्दर आ गए और सद्दाम को चाकूओं से गोद कर मार डाला। अकबर ने अफसाना पर भी शक जाहिर किया।पुलिस ने मामला दर्ज कर पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने गेंती से अपने पति सद्दाम की हत्या करना कबूल कर लिया।पुलिस ने अफसाना की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त गेंती व कपड़े भी बरामद कर लिया।मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चेतना ने हत्या के आरोप में पत्नी अफसाना को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपए का अर्थदंड व सबूत मिटाने के मामले में तीन साल कैद व दस हजार रुपए अर्थंदंड की सजा सुनाई।अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपरलोक अभियोजक डायमंड सिंह ने की।इसमें 22 गवाह व ४१ दस्तावेज पेश किए।
शक करने से थी परेशान
अपर लोक अभियोजक ने बताया कि बयानों व पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मृतक अपनी पत्नी पर शक करता था। इसके चलते दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। इसी से तंग आकर उसने एक दिन मौका पाकर अपने पति का कत्ल कर दिया।
जमानत पर थी
अफसाना की गितारी के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान उसको जमानत मिल गई थी। मंगलवार को फैसला सुनाए जाने के बाद उसे न्यायिक अिारक्षा में ले लिया गया और सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया। (कासं)