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विवेक बिंद्रा विवाद : कोर्ट ने माहेश्वरी के खिलाफ फिर जारी किया नोटिस

फरीदाबाद कोर्ट ने मामले में 22 दिसंबर 2023 को पहला ऑर्डर जारी करते हुए दोनों पक्षों को एक -दूसरे के खिलाफ बोलने से मना किया था। इसके बाद 5 फरवरी 2024 को भी ऐसा ही एक और ऑर्डर जारी किया, जिसमें दोनों ही पक्ष ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी तरह से एक -दूसरे के खिलाफ ना तो बोल सकते थे। ना ही कोई कैंपेन कर सकते थे। ऑर्डर के आने के बावजूद माहेश्वरी ने 19 जनवरी और 10 फरवरी को ऑफलाइन मीटिंग की। जहां उन्होंने लोगों के सामने डॉ विवेक बिंद्रा के खिलाफ बात की। कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करने के मामले में अब कोर्ट ने माहेश्वरी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार अब 28 मई को माहेश्वरी को कोर्ट के सामने पेश होना होगा।

बस्सीApr 24, 2024 / 10:31 pm

Gaurav Mayank

जयपुर। विवेक बिंद्रा बनाम संदीप माहेश्वरी मामले में फिर संदीप माहेश्वरी की मुसीबतें बढ़ती नज़र आ रही हैं। यूट्यूब वीडियो से शुरू हुआ ये विवाद अब कानूनी लड़ाई बन चुका है। डॉ विवेक बिंद्रा की अर्जी पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद ने माहेश्वरी और बिंद्रा दोनों पर एक-दूसरे के खिलाफ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने पर पाबंदी लगाई थी।

माहेश्वरी ने की कोर्ट के आदेश की अवहेलना

फरीदाबाद कोर्ट ने मामले में 22 दिसंबर 2023 को पहला ऑर्डर जारी करते हुए दोनों पक्षों को एक -दूसरे के खिलाफ बोलने से मना किया था। इसके बाद 5 फरवरी 2024 को भी ऐसा ही एक और ऑर्डर जारी किया, जिसमें दोनों ही पक्ष ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी तरह से एक -दूसरे के खिलाफ ना तो बोल सकते थे। ना ही कोई कैंपेन कर सकते थे।

ऑर्डर के आने के बावजूद माहेश्वरी ने 19 जनवरी और 10 फरवरी को ऑफलाइन मीटिंग की। जहां उन्होंने लोगों के सामने डॉ विवेक बिंद्रा के खिलाफ बात की। कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करने के मामले में अब कोर्ट ने माहेश्वरी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार अब 28 मई को माहेश्वरी को कोर्ट के सामने पेश होना होगा।

पहले भी झेलनी पड़ी थी कोर्ट की फटकार

ये पहली बार नहीं है, जब संदीप माहेश्वरी को मामले में कोर्ट की फटकार झेलनी पड़ी है। इससे पहले भी डॉ बिंद्रा के खिलाफ बनाए गए विडियोज को लेकर कोर्ट ने माहेश्वरी पर धारा 499 और 500 के अंतर्गत आपराधिक मानहानि का समन जारी किया था। कोर्ट का मानना था कि संदीप माहेश्वरी के बनाए गए विडियोज के कारण डॉ बिंद्रा की सामाजिक छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस समन को रद्द कराने के लिए जब संदीप माहेश्वरी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट गए थे, जिसमें वो असफल रहे। फरीदाबाद कोर्ट ने 4 अप्रैल को डॉ विवेक बिंद्रा पर लगाई पाबंदी को हटा दिया था, जबकि माहेश्वरी पर बिंद्रा के खिलाफ अपमानजनक ना बोलने की पाबंदी जारी है।

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