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निजी वाहनों से चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी, काम में लेने होंगे टैक्सी वाहन

locationबस्सीPublished: Nov 15, 2018 08:59:28 pm

Submitted by:

Satya

 
-प्रत्याशी के एक साथ 10 वाहन भी नहीं चल सकेंगे-नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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निजी वाहनों से चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी, काम में लेने होंगे टैक्सी वाहन



शाहपुरा। विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी इस बार प्राइवेट वाहनों से चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। चुनाव प्रचार के लिए टैक्सी वाहनों का होना आवश्यक है। टैक्सी वाहनों की भी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से पहले अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही वाहनों से चुनाव प्रचार किया जा सकेगा। प्राइवेट वाहनों से चुनाव प्रचार करते पाए जाने पर उनके खिलाफ प्रशासन की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
रिटर्निंग अधिकारी शाहपुरा राजेन्द्र सिंह चांदावत ने बताया कि विधानसभा चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी टैक्सी वाहनों से ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को संबंधित विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से और संपूर्ण जिले में प्रचार करने के लिए एडीएम जयपुर शहर दक्षिण से अनुमति लेनी पड़ेगी। तब जाकर चुनाव प्रचार में वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा।
यदि कोई भी प्रत्याशी प्राइवेट वाहनों से चुनाव प्रचार करता पाया गया या शिकायत मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पहले उम्मीदवार चुनाव प्रचार में प्राईवेट वाहन भी काम लेते थे। जबकि इस बार प्रचार में टैक्सी वाहन काम में लेने की अनुमति होगी।
अनुमति के लिए यह दस्तावेज जरुरी


रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि वाहनों से चुनाव प्रचार करने के लिए पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति के लिए वाहन की आरसी की फोटो प्रति, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो प्रति साथ लगानी होगी। साथ ही वाहन मालिक की सहमति भी प्राप्त करनी होगी। चुनाव प्रचार में काम लिए जाने वाले वाहन के मूल स्वरुप को मॉडिफाई किया गया है तो इसकी आरटीओ से पूर्व अनुमति लेकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा चुनाव डयूटी के लिए प्रशासन की ओर से अधिग्रहित वाहनों से भी चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
एक साथ 10 वाहनों से ही कर सकेंगे प्रचार


निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के दौरान एक साथ 10 वाहन ही काम में लेने की अनुमति होगी। इससे अधिक वाहन एक साथ नहीं चल सकेंगे। यदि चुनाव प्रचार के दौरान एक साथ 10 से अधिक वाहन दौड़ते मिले तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा चुनाव प्रचार थमने से मतदान दिवस तक प्रत्याशी मात्र 3 वाहन ही काम में ले सकेगा। चुनाव प्रचार में काम लिए गए सभी वाहनों का खर्च प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जुड़ेगा।
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