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सावधान! दूषित खाद्य सामग्री न बिगाड़ दे सेहत

locationबड़वानीPublished: Apr 16, 2019 10:32:11 am

खुले में बिक रही खाद्य सामग्री, विभाग का नहीं कोई ध्यान, बढ़ती गर्मी में हर साल जारी होती अधिसूचना, अब तक नहीं हुई, खुली, दूषित खाद्य सामग्री से मंडरा रहा बीमारियों का खतरा

Foods sold in the open

Foods sold in the open

खबर लेखन : मनीष अरोरा
ऑनलाइन खबर : विशाल यादव
बड़वानी. गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मी में सबसे ज्यादा बीमारी का कारण खुली और दूषित खाद्य सामग्री होती है। खुली खाद्य सामग्री बेचने पर पूर्णत: प्रतिबंध है, लेकिन शहर में खुली खाद्य सामग्री बिकते आसानी से देखा जा सकता है। खुली और दूषित खाद्य सामग्री को लेकर गर्मियों में कलेक्टर द्वारा अधिसूचना भी जारी होती है, जो कि अब तक नहीं हो पाई है। खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग की अनदेखी से जिलेभर में खुलेआम खुली और दुषित खाद्य सामग्री बिक रही है। ये खुली खाद्य सामग्री खतरनाक बीमारियों को फैलाने के साथ ही मानव जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है।
जिला अस्पताल के एमडी मेडिसीन डॉ. जोसफ सुल्या ने बताया कि खुली खाद्य सामग्री से उल्टी, दस्त, डायरिया होने के शत प्रतिशत चांस रहते है। खुले में बिक रहे असुरक्षित खाद्य पदार्थों में काल्मोनेला टायफाई बैक्टेरिया तेजी से फैलता है। मक्खी, मच्छर व अन्य कीट इसे तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते है। खुली खाद्य सामग्री से ये जीवाणु मनुष्य की आंत तक पहुंच कर पनपने लगता है। इससे आंतों में इंफेक्शन, आंत्र ज्वर, घाव होना शुरू हो जाता है। जो मियादी बुखार का रूप लेकर टायफाइड में बदल जाता है। ये मनुष्य के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। गर्मियों में खुली खाद्य सामग्री को बच्चों से दूर ही रखना चाहिए।
सस्ती कुल्फी, शर्बत भी नुकसान दायक
गर्मी शुरू होते ही बाजार में बर्फ के गोले, शर्बत, कुल्फी, एक-एक रुपए में मिलने वाले पेप्सी के पाउच भी बिकना शुरू हो गए है। मिठास के नाम पर इनमें सैक्रीन नामक पदार्थ मिलाया जाता है जो की मानव शरीर के लिए खतरनाक है। सैक्रीन पर सरकार ने प्रतिबंध भी लगा रखा है। वहीं, दूध की कुल्फी में भी मिलावट होना आम बात है। ये सस्ती कुल्फी और पेप्सी के पाउच बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकते है। उल्लेखनीय है कि ये सस्ती कुल्फी ग्रामीण क्षेत्रों अधिक बेची जाती है।
5 लाख तक हो सकता है जुर्माना
मानव उपभोग के लिए उपयोग सामग्री को बेचने के लिए लायसेंस, रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। बिना लायसेंस के खाद्य सामग्री बेचने पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना और बिना रजिस्ट्रेशन पर 25 हजार रुपए तक जुर्माना होता है। नियमानुसार दुकानदार किसी भी अवस्था में खुले रूप से खाद्य सामग्री नहीं बेच सकता है। होटलों, ठेलों पर खाद्य सामग्री बेचने वालों को खाद्य सामग्री की धूल, जीवाणुओं से सुरक्षा करना आवश्यक है। इसके लिए उसे खाद्य सामग्री पर जाली लगाना या शोकेस में रखना अनिवार्य है, लेकिन यहां हो उल्टा रहा है। ठेलों, होटलों में खुली थाली में रखकर खाद्य सामग्री बेची जा रही है। ऐसा नहीं है कि दुकानदारों को ये नियम पता नहीं है, लेकिन पालन करना कोई नहीं चाहता। विभाग द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने से भी दुकानदारों के हौसले बुलंद हो गए है।
कर रहे कार्रवाई
गर्मियों के मौसम में विभाग शुरू से ही सतर्कता बरत रहा है। हालांकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन दूध से बनी मिठाईया, कुल्फी, शर्बत आदि के सेंपल भी लिए गए है। खुले में बिक रही खाद्य सामग्री को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है।
एचएल अवास्या, जिला खाद्य एवं औषधि अधिकारी

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