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हाइड्रोलिक लेडर नहीं मिलने तक बहुमंजिला इमारतों पर रहेगी रोक

locationबाड़मेरPublished: Jul 22, 2019 07:02:42 pm

बाड़मेर.नगर परिषद City Council क्षेत्र में अब 32 मीटर से अधिक ऊंचाई के निर्माणाधीन कार्यों पर नगर परिषद की ओर से तुंरत रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही यह रोक तक तक रहेगी जब तक की नगर परिषद के पास में हाइड्रोलिक लेडर Hydraulic ladder उपलब्ध नहीं हो जाए। हाल ही में जयुपर उच्च न्यायलय Jaipur High Court ने बहुमंजिला इमारतों Multi-storey buildings के निर्माण के दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम Fire Fighting System नहीं होने से हो रहे हादसों को रोकने के लिए यह निर्णय दिया है । ऐसे में अब बहुमंजिला भवन निर्माण के साथ फायर एनओसी Fire noc भी लेनी होगी। इसके बिना भवन निर्माण करना काननून जुर्म होगा। पूर्व में बन चुके जिन बहुमंजिला भवनों में फायर फाइटिंग सिस्टम उपलब्ध नहीं है उनको नोटिस देने के बाद सीज की कार्रवाई की जाएगी।

Stop the multi-storey buildings until hydraulic ladder is found

Stop the multi-storey buildings until hydraulic ladder is found

हाइड्रोलिक लेडर नहीं मिलने तक बहुमंजिला इमारतों पर रहेगी रोक

बिना फायर फाइटिंग सिस्टम के होटले व बहुमंजिला इमारते होगी सीज
बाड़मेर.नगर परिषद क्षेत्र में अब 32 मीटर से अधिक ऊंचाई के निर्माणाधीन कार्यों पर नगर परिषद की ओर से तुंरत रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही यह रोक तक तक रहेगी जब तक की नगर परिषद के पास में हाइड्रोलिक लेडर उपलब्ध नहीं हो जाए। हाल ही में जयुपर उच्च न्यायलय ने बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होने से हो रहे हादसों को रोकने के लिए यह निर्णय दिया है । ऐसे में अब बहुमंजिला भवन निर्माण के साथ फायर एनओसी भी लेनी होगी। इसके बिना भवन निर्माण करना काननून जुर्म होगा। पूर्व में बन चुके जिन बहुमंजिला भवनों में फायर फाइटिंग सिस्टम उपलब्ध नहीं है उनको नोटिस देने के बाद सीज की कार्रवाई की जाएगी।
हाइड्रोलिक लेडर आने तक रहेगी रोक

न्यायलय की ओर से जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि नगरीय निकायों के पास में जब तक लेडर मशीन उपलब्ध नहीं होती है तब तक निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। इसके लिए नगर परिषद को पाबंद किया गया है। साथ ही जहां निर्माण कार्य चल रहा है उसको भी तुरंत रोकने के निर्देश दिए गए।
भवन निर्माण के दौरान लेनी होगी फायर एनओसी

जहां भी नए बहुमंजिला भवन का निर्माण करवाना होगा इसके लिए सम्बधित मालिक को निर्माण के दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम की एनओसी भी लेनी होगी। बिना सिस्टम के नगर परिषद बहुमंजिला इमारतों पर रोक लगाएगी।
ये साधन होने अनिवार्य
बहुमंजिला भवनों में स्प्रींक्लर, हाईडेंट मय हॉज पाइप ब्रांच, हॉज रील, स्मॉक डिटेक्टर, एनसीबी हूटर, फायर अलार्म, फायर एक्टींग्यूशर, आपातकालीन द्वार, आपातकालीन सीढ़ी, यार्ड हाईडेंट, ऑउटलेट, वेटराईजर, ड्राईराईजर, पेनल बोर्ड, मेन पंप, जोकी पंप, डीजल पंप, स्प्रींक्लर पंप के साथ वाटर की टैंक की सुविधा होनी चाहिए।
हादसों पर लगेगा अंकुश
बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम लगने से हादसों में कमी आएगी। वहीं आग लगने पर तुरंत काबू पाया जा सकेगा। इससे जानमाल की हानि नहीं होगी।

आदेशों की पालना की जाएगी
न्यायलय की ओर से 32 मीटर से ऊंची इतारतों के निर्माण पर रोक के आदेश मिले है। आदेशों की पालना की जाएगी। इसके अलावा बहुमंजिला इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होने पर नोटिस के बाद सीज की कार्रवाई की जाएगी।
पवन मीणा आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर

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