हाइड्रोलिक लेडर आने तक रहेगी रोक न्यायलय की ओर से जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि नगरीय निकायों के पास में जब तक लेडर मशीन उपलब्ध नहीं होती है तब तक निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। इसके लिए नगर परिषद को पाबंद किया गया है। साथ ही जहां निर्माण कार्य चल रहा है उसको भी तुरंत रोकने के निर्देश दिए गए।
भवन निर्माण के दौरान लेनी होगी फायर एनओसी जहां भी नए बहुमंजिला भवन का निर्माण करवाना होगा इसके लिए सम्बधित मालिक को निर्माण के दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम की एनओसी भी लेनी होगी। बिना सिस्टम के नगर परिषद बहुमंजिला इमारतों पर रोक लगाएगी।
ये साधन होने अनिवार्य
बहुमंजिला भवनों में स्प्रींक्लर, हाईडेंट मय हॉज पाइप ब्रांच, हॉज रील, स्मॉक डिटेक्टर, एनसीबी हूटर, फायर अलार्म, फायर एक्टींग्यूशर, आपातकालीन द्वार, आपातकालीन सीढ़ी, यार्ड हाईडेंट, ऑउटलेट, वेटराईजर, ड्राईराईजर, पेनल बोर्ड, मेन पंप, जोकी पंप, डीजल पंप, स्प्रींक्लर पंप के साथ वाटर की टैंक की सुविधा होनी चाहिए।
हादसों पर लगेगा अंकुश
बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम लगने से हादसों में कमी आएगी। वहीं आग लगने पर तुरंत काबू पाया जा सकेगा। इससे जानमाल की हानि नहीं होगी। आदेशों की पालना की जाएगी
न्यायलय की ओर से 32 मीटर से ऊंची इतारतों के निर्माण पर रोक के आदेश मिले है। आदेशों की पालना की जाएगी। इसके अलावा बहुमंजिला इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होने पर नोटिस के बाद सीज की कार्रवाई की जाएगी।
पवन मीणा आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर