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बांसवाड़ा : घरों और दुकानों से कचरा संग्रहण पर फिर से यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी में नगर परिषद

locationबांसवाड़ाPublished: Oct 01, 2018 01:44:55 pm

Submitted by:

Varun Bhatt

www.patrika.com/banswara-news

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बांसवाड़ा : घरों और दुकानों से कचरा संग्रहण पर फिर से यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी में नगर परिषद

बांसवाड़ा. बांसवाड़ा में घर-घर कचरा संग्रहण के अन्तर्गत नगर परिषद फिर यूजर चार्ज वसूल करेगी। पहले शहरवासियों की ओर से इस वसूली का विरोध किए जाने पर नगर परिषद की ओर से इसे बंद कर दिया था। हाल ही में नगर परिषद की एम्पावर्ड कमेटी में यूजर चार्ज की वसूली पर सहमति बनी है। सूत्रों के अनुसार स्वायत्त शासन निदेशालय की ओर से ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन व हथालन) के लिए नियम तय कर रखे हैं। इसके तहत नगर परिषद की ओर से यूजर चार्ज के लिए वसूली की दरें तय की गई थी, जो 50 रुपए से लेकर दो सौ रुपए तक थी। इसमें गृह स्वामी से लेकर दुकानदार शामिल थे। शहर में कुछ माह पहले नगर परिषद की ओर से दुकानदारों से वसूली शुरू की गई थी और राजस्व दल की ओर से कई दुकानदारों की रसीदें भी काटी गई थी। इसी दौरान शहर में पसरी गंदगी और घर-घर कचरा संग्रहण का वाहन नहीं आने की शिकायतें भी सामने आई। लगातार जनविरोध को देखते हुए परिषद ने यूजर चार्ज की वसूली बंद कर दी।
दोबारा करेंगे वसूली
एम्पावर्ड कमेटी के सामने यूजर चार्ज की वसूली नहीं किए जाने के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत करने पर सभापति मंजूबाला पुरोहित, उपखंड अधिकारी पूजा पार्थ व अन्य सदस्यों ने चर्चा की और सर्व सम्मति से यह निर्णय किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार यूजर चार्ज की वसूली की जाएगी।
अग्निशमन एनओसी के लिए भी दरें तय
परिषद की ओर से पहली बार फायर एनओसी के लिए दर निर्धारित की गई है। इसमें सभी प्रकार के रिहायशी भवनों के लिए एक रुपया प्रति वर्गफुट तथा प्रतिवर्ष नवीनीकरण के लिए 50 प्रतिशत राशि वसूली जाएगी। व्यावसायिक भवनों (सिनेमागृह, मॉल, होटल, बैंक व अन्य वाणिज्यिक संस्थाएं) के तहत 15 मीटर ऊंचे भवनों के लिए डेढ़ रुपए प्रति वर्गफुट, 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों के लिए दो रुपए प्रति वर्गफुट तथा प्रतिवर्ष नवीनीकरण के लिए 50 प्रतिशत राशि वसूली जाएगी। औद्योगिक इकाइयों के लिए दो रुपए व प्रतिवर्ष नवीनीकरण के लिए 50 प्रतिशत राशि वसूलना तय किया गया है। विस्फोटक व पेट्रोलियम पदार्थों के भंडारण वाले दो सौ वर्गफुट के भवनों में न्यूनतम एक हजार और इससे अधिक पर दो रुपए प्रति वर्गफुट निर्मित क्षेत्र पर वसूली होगी।
अवैध वाटिकाएं करेंगे सीज
इधर, जिला मुख्यालय पर अवैध रूप से संचालित सात वाटिकाओं को अब अंतिम नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी नगर परिषद में पंजीकरण नहीं कराए जाने पर इन्हें सीज किया जाएगा। वहीं पंजीकृत वाटिकाओं की ओर से नियमित अनुज्ञा शुल्क नहीं चुकाने के मामले में दर निर्धारण राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय के बाद किया जाएगा।
इनका कहना
घर-घर कचरा संग्रहण के लिए यूजर चार्ज घरों से वसूल नहीं कर परिषद ने ही वहन किया था। छोटे व बड़े दुकानदारों ने राशि जमा कराई थी। कमेटी की बैठक में निर्णय हुआ है। सरकार के नियमानुसार ही यूजर चार्ज लिया जाएगा।
मंजूबाला पुरोहित, सभापति नगर परिषद।

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