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पति-पत्नी डेबिट कार्ड शेयर करने से पहले इस खबर को ध्यान से पढ़ लें

locationबैंगलोरPublished: Jun 08, 2018 05:20:05 pm

Submitted by:

Ram Naresh Gautam

कर्नाटक की उपभोक्ता अदालत ने यह फैसला देते हुए एक मामले को खारिज कर दिया

debit card

पत्नी का डेबिट कार्ड प्रयोग नहीं कर सकता पति

बेंगलूरु. कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों या रिश्तेदारों का डेबिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता। कर्नाटक की उपभोक्ता अदालत ने यह फैसला देते हुए एक मामले को खारिज कर दिया। बेंगलूरु की एक महिला के पति के साथ कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था। घटना, 14 नवंबर, 2013 की है, जब मराठाहल्ली निवासी वंदना ने अपने पति राजेश कुमार को डेबिट कार्ड के साथ उसका पिन भी दिया, ताकि वह स्थानीय स्टेट बैंक के एटीएम से 25,000 रुपए निकाल सकें।
राजेश एटीएम में गए और कार्ड डाला, लेकिन पैसे नहीं निकले। हालांकि, एक पर्ची निकली, जिसमें पैसे निकलने की बात लिखी हुई थी। जब वह पैसे का दावा करने एसबीआइ के पास पहुंचे तो बैंक ने कहा-ऐसा अहस्तांतरणीय नियमों की वजह से हुआ है। कोर्ट में यह मामला करीब साढ़े तीन साल तक चला। 29 मई, 2018 को दिए फैसले में कोर्ट ने कहा कि वंदना को 25,000 रुपए निकालने के लिए पति को अधिकृत पत्र या चेक देना चाहिए था। उन्हें पिन साझा नहीं करना चाहिए था।
बैंकिंग लोकपाल ने भी खारिज कर दिया
इसके बाद दंपती ने सीसीटीवी फुटेज हासिल किया, जिसमें राजेश पैसे निकालने की कोशिश करते दिखे, मगर उन्हें पैसे नहीं मिले। उन्होंने बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद जांच समिति बनी। उसने पाया कि फुटेज में वंदना नहीं थी। इसके बाद वंदना ने आरटीआइ से 16 नवंबर, 2013 की नकद प्रमाणीकरण रिपोर्ट ली। इसमें खाते में 25,000 रुपए अतिरिक्त दिख रहे थे।
इसके बाद यह रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई। मगर एसबीआइ की ओर से पेश वकील ने एक और रिपोर्ट पेश कर दावा किया कि वंदना के खाते में अतिरिक्त पैसे नहीं थे। उपभोक्ता अदालत में जाने से पहले दंपती ने बैंक के लोकपाल से संपर्क किया, जिसने फौरन फैसला दे दिया कि अगर पिन साझा किया गया है तो नकदी निकासी पर रोक लग जाएगी।
बैंक की दलील : पैसा मिल गया था
राजेश पैसे निकालने में नाकाम रहे तो उन्होंने एसबीआइ के कॉल सेंटर पर फोन कर परेशानी बताई। बैंक ने कहा पैसे 24 घंटे में खाते में आ जाएंगे। एक दिन बाद दंपती ने बैंक में शिकायत दर्ज कराई। बैंक ने कुछ ही दिनों में उनका मामला यह कहते हुए बंद कर दिया कि पैसे की निकासी सही थी और ग्राहक ने पैसे हासिल कर लिए।

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