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बारह घंटे पूछताछ के बाद रोशन बेग रिहा

locationबैंगलोरPublished: Jul 16, 2019 11:55:10 pm

Submitted by:

Rajendra Vyas

आइएमए धोखाधड़ी मामलाएसआइटी ने सोमवार रात हवाई अड्डे से लिया था हिरासत में

IMA

बारह घंटे पूछताछ के बाद रोशन बेग रिहा

बेंगलूरु. IMA धोखाधड़ी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने पूर्व मंत्री और विधायक आर. रोशन बेग को 12 घंटे से अधिक तक पूछताछ के बाद मंगलवार दोपहर छोड़ दिया। उन्हें 19 जुलाई को फिर से पेश होने को कहा गया है। एसआइटी ने पुलिस उपायुक्त एस.गिरीश के नेतृत्व में सोमवार रात एक चार्टर्ड विमान से पुणे जाते समय रोशन बेग को कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (KIA) से हिरासत में लिया था। बेग को CID मुख्यालय ले जाकर उनसे मंगलवार तड़के चार बजे तक पूछताछ की गई। इसके बाद सुबह करीब नौ बजे से दोपहर एक बजे तक पूछताछ की गई। बाद में उन्हें release कर दिया गया।
रोशन बेग से कई सवाल पूछे गए जिसमें सबसे पहले रातों रात बाहर जाने का कारण पूछा गया। फिर आइएमए कंपनी के मालिक मोहम्मद मंसूर खान से उनकी पहली मुलाकात, दोस्ती, उसके साथ कई कारोबार आरंभ करने और लोकसभा चुनाव लडऩे के लिए कथित तौर पर 400 करोड़ रुपए लेने के आरोप से संबंधित कई सवाल पूछे गए। सूत्रों के अनुसार रोशन बेग कुछ सवालों के जवाब नहीं दे सके।
बेग ने दिया सहयोग का भरोसा
रोशन बेग ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि वे किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहे थे। वे एसआइटी की जांंच में हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने के बाद वे दो बार एसआइटी के सामने पेश नहीं हो सके थे। निजी व्यवस्तताओं के चलते उन्होंने एसआइटी से दस दिन का समय मांगा था। इस बीच किसी ने एसआइटी को गलत सूचना दे दी कि वेफरार हो रहे हैं। लेकिन, उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। एसआइटी ने उन्हें देश में कहीं भी आने-जाने की अनुमति दी है।
हाइ कोर्ट में याचिका लगाई
इससे पहले सुबह roshan baig के वकील ने Karnataka High Court में याचिका लगाकर उन्हें गलत तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाया। वकील का कहना था कि उनके मुवक्किल को हिरासत में नहीं लिया जा सकता।
रोशन बेग को कांग्रेस ने पिछले महीने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निलंबित कर दिया था। वे उन 16 विधायकों में से एक हैं, जिन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रखा है।
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