दोबरा गलती करने पर पांंच हजार रुपए जुर्माना होगा। कहीं भी कचरा फेंकने पर 100 से 500 रुपयों का जुर्माना लगाया जाएगा। ठोस कचरे के निस्तारण की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को दी गई है।
जहां चाहे वहां कचरा फेंकने पर 2600 लोगों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर करने के लिए पुलिस को निदेश दिया गया है। उन्होनें कहा कि रक्षा और रेलवे भूमि को कर के अंतर्गत नहीं लाया गया। केन्द्र सरकार और उच्चतम न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय और रेलवे भूमि को कर के अंतर्गत लाने का आदेश दिया है।
उसी कारण सेवा कर भुगतान करने के लिए रक्षा मंत्रालय और रेलवे विभाग को नोटिस जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि कर भुगतान नहीं किया गया तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सीएजी रिपोर्ट में सुधार शुल्क भुगतान किए बगैर खाता बनाए जाने से 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद संबंधितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार होगा।