प्रथम अतिरिक्त मुख्य महानगरीय न्यायिक दंडाधिकारी अदालत के जज वी. जगदीश ने रेड्डी को एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर सर्शत जमानत दे दी। अग्रिम जमानत पर सनवाई टलने के बाद रेड्डी शनिवार को इस मामले में पूछताछ के लिए नगर पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) पेश हुए थे और लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने रविवार को रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया था।
रेड्डी की जमानत अर्जी पर अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने पुख्ता सबूतों के अभाव में रेड्डी की गिरफ्तारी को लेकर भी सीसीबी के वकील से सवाल पूछे थे।
इससे पहले रेड्डी तीन दिन तक फरार रहे थे और सीसीबी ने उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने के लिए समन जारी किया था। रेड्डी पर लोगों को अधिक ब्याज का लालच देकर 6 00 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले एंबिडेंट मार्केटिंग कंपनी के प्रवर्तक सैयद अहमद फरीद से अपने सहयोगी खान के जरिए 18 करोड़ रुपए मूल्य का 57 किलो सोना रिश्वत के तौर पर लेने का आरोप है।
सोने को बल्लारी के एक आभूषण कारोबारी को बेचकर नकदी में बदला गया था। आरोप है कि रेड्डी ने फरीद और उसके बेटे के खिलाफ धन शोधन मामले में चल रही प्रवर्तन निदेशालय की जांच में राहत दिलाने के लिए एक अधिकारी से बात करने की एवज में ली थी।
आरोप है कि रेड्डी ने निदेशालय के एक अधिकारी के साथ कथित तौर पर एक पांच सितारा होटल में फरीद की मुलाकात भी कराई थी। बल्लारी अवैध खनन मामले में भी रेड्डी जमानत पर हैं और उनके बल्लारी में प्रवेश पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा रखी है।