भाजपा नेताओं का आरोप है कि परिसीमन अवैज्ञानिक तरीके से सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। ऐसा ही आरोप पहले विपक्ष में रही कांग्रेस ने भाजपा सरकार के समय अधिसूचित परिसीमन को लेकर लगाया था।
वरिष्ठ मंत्री और शहर से कांग्रेस के विधायक रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि सरकार उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप दिसंबर 2023 में चुनाव कराएगी। उन्होंने कहा कि अदालत ने पहले ही परिसीमन प्रक्रिया को फिर से करने के लिए 12 सप्ताह की समय सीमा तय की थी। राज्य सरकार ने समय सीमा का पालन किया है। शहरी विकास विभाग (यूडीडी) ने 18 अगस्त को 225 वार्डों की मसौदा अधिसूचना जारी कर जनता को आपत्तियां दर्ज करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। विभाग को 3000 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुईं। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने पिछली अंतिम अधिसूचना को वापस ले लिया था जो तत्कालीन भाजपा सरकार की ओर जारी की गई थी जिसमें 245 वार्डों का परिसीमन किया गया था। वापसी के बाद नई सरकार ने वार्डों की संख्या घटाकर 225 कर दी और बाद में मसौदा अधिसूचना जारी की। नया परिसीमन 2011 की जनसंख्या जनगणना और 37,000 लोग प्रति वार्ड के औसत आकार के आधार पर किया गया था।