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सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में उलझा विश्वास मत

locationबैंगलोरPublished: Jul 18, 2019 09:00:33 pm

Submitted by:

Rajendra Vyas

नहीं हो पाया बहुमत परीक्षणविश्वास प्रस्ताव पर नहीं, व्यवस्था के प्रश्न पर होती रही बहस

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सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में उलझा विश्वास मत

बेंगलूरु. Karnataka Vidhan Sabha में गुरुवार को पेश विश्वास प्रस्ताव Supreme Court के एक ऑर्डर में उलझ गया। विश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने चर्चा प्रारंभ तो की लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाई। चर्चा हुई व्यवस्था के एक प्रश्न पर हुई, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री एवं Congress विधायक दल के नेता सिद्धरामय्या ने उठाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बहुमत परीक्षण को टालने की मांग की।
सिद्धरामय्या का कहना था कि शीर्ष अदालत के आदेश ने Whip जारी करने के उनके अधिकार में दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ह्विप के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन यह कहा कि 15 बागी विधायकों को सत्र में हिस्सा लेने पर बाध्य नहीं किया जा सकता। इस पर फैसला करने का विकल्प उन पर छोड़ दिया गया। अदालत का यह आदेश संविधान (दल-बदल निरोधक कानून) की 10 वीं अनुसूची के तहत ह्विप जारी करने के उनके अधिकार में दखल अंदाजी है। सिद्धरामय्या द्वारा यह प्रश्न उठाए जाने के बाद चर्चा का रुख मुड़ गया। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोंक-झोंक शुरू हो गई। कांग्रेस ने मांग की कि ह्विप जारी करने के अधिकार पर फैसला या तो स्पीकर सदन के अंदर करें या इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाए।
राज्यपाल ने भी भेजा संदेश
उधर, भारतीय जनता पार्टी ने इसे vote of confidence हासिल करने की प्रक्रिया को विलंबित करने की चाल बताया और राज्यपाल वजूभाई वाळा से इसकी शिकायत की। राज्यपाल ने एक विशेष अधिकारी के जरिए अपना संदेश स्पीकर केआर रमेश कुमार को भेजा जिसे स्पीकर ने सदन में पढ़ा। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि chief minister मुख्यमंत्री को हमेशा सदन का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। बहुमत प्रस्ताव पेश किया गया है और इस पर आज फैसला होना चाहिए। राज्यपाल का संदेश पढ़े जाने के बाद इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि governor सदन की कार्यवाही में दाखिल कर सकते हैं या नहीं। कांग्रेस की ओर से कृष्ण बैरेगौड़ा और एचके पाटिल ने इस पर सवाल उठाए।
उधर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष येड्डियूरप्पा ने कहा कि भले ही मध्यरात्रि तक सदन चले फैसला आज ही होना चाहिए। सदन में इसपर दोनों पक्षों के बीच तीखी-नोंक झोंक शुरू हो गई। अंतत: सभा अध्यक्ष ने proceedings शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
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कुमारस्वामी ने रखा विश्वास प्रस्ताव
इससे पहले मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने विधानसभा में विश्वास मत रखते हुए कहा किबागी विधायकों ने गठबंधन सरकार को लेकर पूरे देश में संदेह पैदा कर दिया और ‘हमें सच्चाई बतानी है। पूरा देश कर्नाटक के घटनाक्रम को देख रहा है।’ कुमारस्वामी ने कहा कि बागी विधायकों के इस्तीफे तो एक वाक्य में थे कि उनका इस्तीफा वाजिब और स्वेच्छा से दिया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि राज्य भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। इन तमाम विषयों पर सही बात जनता के बीच जानी चाहिए।
जैसे ही कुमारस्वामी ने सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया नेता प्रतिपक्ष बीएस येड्डियूरप्पा ने खड़े होकर कहा कि विश्वास मत की प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी की जानी चाहिए। इस पर कुमारस्वामी ने कटाक्ष करते हुए कहा, ‘लगता है नेता प्रतिपक्ष जल्दबाजी में हैं।
…तो गिर जाती सरकार
दरअसल, आज सदन में जहां भाजपा के सभी 105 सदस्य मौजूद थे वहीं सत्ता पक्ष में स्पीकर को जोड़कर केवल 99 सदस्य थे। सत्ता पक्ष के 18 सदस्य (बसपा विधायक एन महेश को जोडकर) और 2 निर्दलीय विधायक (जो भाजपा के पक्ष में हो गए हैं) अनुपस्थित थे। सूत्रों के मुताबिक निर्दलीय विधायक मतदान की स्थिति में कभी भी बुलाए जा सकते हैं। अगर आज बहुमत परीक्षण होता तो सदन की संख्या 203 होती (स्पीकर को छोड़कर) और बहुमत के लिए 102 विधायकों की जरूरत होती। ऐसे में सरकार का गिरना तय था। कांग्रेस के दो विधायक श्रीमंत पाटिल और बी.नागेंद्र भी सदन में नहीं आए जिसे लेकर सदन में काफी शोर हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पाटिल का अपहरण कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं पाटिल ने एक पत्र लिखकर अपनी अस्वस्थता के कारण सदन उपस्थित होने से छूट मांगी। पाटिल मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं।
ये 20 रहे अनुपस्थित
कांग्रेस सदस्य: बैरती बसवराज, मुनिरत्ना, एसटी सोमशेखर, रमेश जारकीहोली, रोशन बेग, श्रीमंत पाटिल, आनंद सिंह, बी.नागेंद्र, एमटीबी नागराज, बीसी पाटिल, महेश कुमटहल्ली, डॉ सुधाकर, प्रताप गौड़ा पाटिल, शिवराम हेब्बार।
जद-एस: एएच विश्वनाथ, नारायणगौड़ा पाटिल, के गोपालय्या।
बसपा: एन महेश।
निर्दलीय: आर शंकर, एच नागेश।

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