डीपीयूइ के अधिकारियों के अनुसार पेटा ने सितंबर में इस संबंध में अपील की थी। डीपीयूइ ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर पीयू कॉलेजों को प्रयोगशालाओं गतिविधियों या व्यावहारिक कक्षाओं में किसी भी जानवर, पशु-पक्षी या जीव-जंतु का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है।
पशु कू्ररता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 17(डी) के अनुसार शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल जानवरों पर प्रयोग नहीं कर सकते। इसके बजाए, विद्यार्थियों को समझाने के लिए फोटोग्राफ, पाठ्यपुस्तकों या मल्टीमीडिया आदि का उपयोग हो।
उद्देश्य जानवरों, पशुओं या अन्य जीव-जंतुओं को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना है।