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भाजपा नेता अशोक को लगा करारा झटका

locationबैंगलोरPublished: Sep 26, 2018 11:07:00 pm

Submitted by:

Rajendra Vyas

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज की याचिका

BJP leader

भाजपा नेता अशोक को लगा करारा झटका

बेंगलूरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा के नेता पूर्व उपमुख्यमंत्री आर. अशोक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 8 एकड़ भूमि के डिनोटिफिकेशन को लेकर भ्रष्टाचार नियंत्रण ब्यूरो (एसीबी) की ओर से दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की थी। उच्च न्यायालय के रुख के कारण अब एसीबी को इस मामले की जांच करने के लिए हरी झंडी मिल गई है। न्यायाधीश बुधिहाल ने आर अशोक की मांग को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। लिहाजा इससे पहले इस मामले की जांच को लेकर उच्च न्यायालय के स्थगनादेश को वापस लिया गया है। जिसके तहत अब भ्रष्टाचार नियंत्रण ब्यूरो अशोक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर जांच करने के लिए स्वतंत्र है। उल्लेखनीय है कि शहर के बाहरी क्षेत्र के सोमनहल्ली में स्थित 8 एकड़ बगैर हुकम भूमि को तत्कालीन लैंड कन्वर्शन समिति की अध्यक्ष रहे आर. अशोक ने डिनोटिफाइ करने के आदेश दिए थे। इस मामले को लेकर एसीबी ने अशोक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। एसीबी की कार्रवाई को अशोक ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी और प्राथमिकी निरस्त करने की गुहार लगाई थी।
लोकायुक्त, एसीबी से भ्रष्टाचार की शिकायत

शहर भाजपा इकाई प्रवक्ता एन.आर. रमेश ने दर्ज करवाई है शिकायत
बेंगलूरु. भाजपा ने एलइडी स्ट्रीट लाइट के ठेकों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। शहर भाजपा इकाई के प्रवक्ता एन.आर. रमेश ने लोकायुक्त, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) तथा बीएमटीएफ में शिकायत दर्ज करवाई है। मंगलवार को रमेश ने दावा किया कि एलइडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए तीन कंपनियों को दिए गए ठेकों में 600 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। 1600 करोड़ रुपए के ठेके दे दिए गए, जबकि बीबीएमपी केवल 204 करोड़ रुपए खर्च कर स्वयं एलइडी बल्ब लगा सकती थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी इस मामले में शामिल लोगों से इस्तीफा लें और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) से या उच्च स्तरीय जांच करवाएं।

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