गौरतलब है कि बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पूर्व माध्यमिक शाला बादा शंकरगढ़ में पदस्थ शिक्षक अश्विनी खरे द्वारा प्रधानमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व चुनाव आयोग (Election commission) पर सोशल मीडिया पर लगातार अमर्यादित टिप्पणी (Controvercial comment) की जा रही थी। उसने मीडिया के लिए भी अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया था।
कदाचरण की श्रेणी में है कृत्य
जिला पंचायत सीईओ की ओर से जारी निलंबन पत्र में कहा गया है कि पंचायत शिक्षक का उक्त कार्य (Controvercial comment) छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 03 के विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।
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