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अब मध्याह्न भोजन के लिए फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस लेना होगा जरूरी

locationबलोदा बाज़ारPublished: Jun 29, 2018 04:59:13 pm

Submitted by:

Deepak Sahu

मध्याह्न भोजन के लिए अनिवार्यता के बाद अब आंगनबाड़ी केंद्रों को भी फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस लेना होगा

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अब मध्याह्न भोजन के लिए फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस लेना होगा जरूरी

सूरजपुरा (भाटापारा). मध्याह्न भोजन के लिए अनिवार्यता के बाद अब आंगनबाड़ी केंद्रों को भी फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस लेना होगा। खाद एवं औषधि प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू करते हुए जिलों में पदस्थ सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का परिपालन करना सुनिश्चित करें।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन तेजी से अपना दायरा बढ़ा रहा है। बीते बरस उसने स्कूलों में बनाए और परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन बनाने वाली स्व.सहायता समूहों को निशाने पर लेते हुए फूड सेफ्टी लाइसेंस लेने के आदेश दिए थे।

बलौदाबाजार के अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के डॉ अश्वनी देवांगन ने बताया मध्यान भोजन के बाद अब तत्काल प्रभाव से आंगनबाड़ी केंद्रों को फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस लेना होगा। आदेश के परिपालन के लिए जिले में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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