खाद्य एवं औषधि प्रशासन तेजी से अपना दायरा बढ़ा रहा है। बीते बरस उसने स्कूलों में बनाए और परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन बनाने वाली स्व.सहायता समूहों को निशाने पर लेते हुए फूड सेफ्टी लाइसेंस लेने के आदेश दिए थे।
बलौदाबाजार के अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के डॉ अश्वनी देवांगन ने बताया मध्यान भोजन के बाद अब तत्काल प्रभाव से आंगनबाड़ी केंद्रों को फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस लेना होगा। आदेश के परिपालन के लिए जिले में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।