scriptकोर्ट का एेतिहासिक फैसला, भ्रष्टाचार करने वाले BEO को 84 साल की सजा, 23 लाख जुर्माना | 84-year sentence to BEO for corruption 23 lakh fines in Baloda Bazar | Patrika News
बलोदा बाज़ार

कोर्ट का एेतिहासिक फैसला, भ्रष्टाचार करने वाले BEO को 84 साल की सजा, 23 लाख जुर्माना

बलौदाबाजार कोर्ट ने जीपीएफ खाते से रकम निकालने के मामले में एेतिहासिक फैसला सुनाया है। भ्रष्ट बीईओ को 84 साल की सजा सुनाई है।

बलोदा बाज़ारDec 30, 2017 / 01:28 pm

Ashish Gupta

84 year sentence to BEO for Corruption

कोर्ट का एेतिहासिक फैसला, भ्रष्टाचार करने वाले बीईओ को 84 साल की सजा, 23 लाख जुर्माना

बलौदाबाजार. छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 2003 में शिक्षकों के जीपीएफ खाते से फर्जी हस्ताक्षर और आवेदन करके रकम निकालने के आरोप में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार आदित्य जोशी की अदालत ने ऐतिहासिक फैसले में बलौदाबाजार में पदस्थ रहे तत्कालीन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) दुलारी राम कौशिक को 6 अलग-अलग मामलों में कुल 84 साल की सजा और 23 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा नहीं करने पर न्यायालय ने आरोपी दुलारी राम कौशिक को अलग से 23 महीने के सश्रम कारावास की सजा भुगताने का भी आदेश दिया है।

15 साल की हार्ट पेशेंट स्टूडेंट की जंबूरी कैंप में मौत, पिता ने कहा – मना किया था तब भी ले गए

जानकारी के मुताबिक 2003 में खण्ड शिक्षा अधिकारी के रूप में आरोपी दुलारी राम कौशिक एवं लेखापाल एवं कर्मचारी के रूप में केजराम वर्मा एवं टीपी सोनी बलौदाबाजार में पदस्थ थे। इनके कार्यकाल में 15-16 शिक्षकों के जीपीएफ खाते से फर्जी हस्ताक्षर एवं आवेदन करके करीब 25 से 30 लाख रुपए की रकम निकाल ली गई थी।

टीएस सिंह देव की विधायक बहन ने जड़ा थप्पड़, लेडी कांस्टेबल ने दिया पलटकर जवाब, मारा चांटा

घटना की जानकारी संबंधित शिक्षकों को होने पर उनके द्वारा मामला दर्ज करवाया गया था। बलौदा बाजार पुलिस के द्वारा दुलारी राम कौशिक, केजराम वर्मा एवं टीपी सोनी के विरूद्ध 6 मामले दर्ज किए गए थे और विवेचना के बाद मामला अदालत में पेश किया गया था। 14 साल पुराने मामले की सुनवाई के दौरान दो अन्य आरोपियों केजराम वर्मा और टीपी सोनी की मौत हो चुकी है।

नक्सलियों ने जंगल में बनाई थी गुफा, गुफा में थे ऐसे सामान पुलिस के भी रौंगटे खड़े हो गए

बलौदा बाजार के सहायक लोक अभियोजन अधिकारी राजेश पाण्डेय ने कहा कि जिम्मेदार पद पर रहते हुए शासकीय अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किया गया था, जो गंभीर किस्म का अपराध है। अभियोजन की ओर से इस मामले में साक्ष्य, दस्तावेज आदि की पूरी तैयारी की गयी थी। शुक्रवार को आए निर्णय का हम पूरा सम्मान करते हैं। इस प्रकार के निर्णयों से लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास और अधिक दृढ़ होगा तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में इस प्रकार के निर्णय मील का पत्थर साबित होंगे।

कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद देवव्रत ने सोनिया का जताया आभार, लेकिन इस बयान से मची खलबली

ये है आरोप
अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी दुलारी राम कौशिक को शिक्षकों के हस्ताक्षर एवं उनके आवेदन स्वयं ही फर्जी रूप से तैयार करने का दोषी पाया। अदालत ने आरोपी दुलारी राम कौशिक को शिक्षकों के खाते से स्वयं ही आवेदन कर उनके खातों से पैसा निकालकर कूटरचना एवं धोखाधड़ी करते हुए अमानत में खयानत करने का भी दोषी पाया। जुर्माने की रकम न्यायालय में अभियोजन के पक्ष का सफल संचालन सहायक लोक अभियोजन अधिकारी बलौदाबाजार राजेश पांडे के द्वारा किया गया।

Home / Baloda Bazar / कोर्ट का एेतिहासिक फैसला, भ्रष्टाचार करने वाले BEO को 84 साल की सजा, 23 लाख जुर्माना

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो