कलेक्टर ने की कार्यवाही
इस मामले में कटंगी एआरओ के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर डॉ मिश्रा ने बूथ के पीठासीन अधिकारी वेनेश्वर बिसेन को विभिन्न नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद सीईओ बालाघाट निर्धारित किया गया है।
कर्मचारी के फ्रेक्चर की होगी जांच
शाउमावि कनकी के शिक्षक रमेश धुर्वे को 5 अप्रेल को लोकसभा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में शिक्षक ने नोटिस का जवाब दिया। जवाब में उन्होंने कॉलर बोन व पसली में फ्रेक्चर होने के संबंध में अवगत कराया। इस मामले में कलेक्टर ने सीएमएचओ को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि कर्मचारी के फ्रेक्चर का परीक्षण कर प्रमाण पत्र 3 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।
सहायक ग्रेड-3 का निलंबन आदेश निरस्त
कलेक्टर डॉ मिश्रा ने लोक निर्माण विभाग के सहायक ग्रेड-3 शंकर सेवईवार का निलंबन आदेश निरस्त कर दिया है। दरअसल, शंकर सेवईवार को 22 अप्रेल को जारी एक आदेश के तहत निलंबित किया गया था। जानकारी के अनुसार उनका निधन 22 अप्रेल की रात्रि में 8 बजे हुआ था। विभाग से इस संबंध में सूचना मिलने के बाद निलंबन आदेश को निरस्त किया गया है।